छेड़छाड़ व दहेज प्रताडऩा के आरोपियों को 1-1 वर्ष का कारावास

Imprisonment of 1 year to the accused of molestation and dowry harassment
छेड़छाड़ व दहेज प्रताडऩा के आरोपियों को 1-1 वर्ष का कारावास
बुढ़ार न्यायालय ने दो अलग-अलग मामलों में सुनाई सजा छेड़छाड़ व दहेज प्रताडऩा के आरोपियों को 1-1 वर्ष का कारावास

डिजिटल डेस्क,शहडोल। न्यायालय राहुल वर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बुढ़ार द्वारा छेड़छाड़ एवं दहेज प्रताडऩा के दो अलग-अलग मामलों में आरोपियों को एक-एक वर्ष की सजा के साथ अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है।

थाना धनपुरी के अपराध में आरोपी परवेज मोहम्मद पिता 20 वर्ष अरशद हुसैन निवासी वार्ड नंबर 15 रजा मोहल्ला धनपुरी को धारा 452 भादवि में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 354 भादवि के अंतर्गत एक वर्ष का सश्रम कारावास व1000 रूपये से दंडित किया गया। अभियोजन के अनुसार 16 अक्टूबर 2015 को फरियादिया दोपहर को अपने घर के की बाड़ी में नहा रही थी तभी आरोपी दीवार कूदकर आया और बुरी नियत से पकड लिया। परवेज पहले भी परेशान कर चुका था। रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया।

किडनी या मांग रहे थे दो लाख

इसी प्रकार थाना धनपुरी के ही अपराध में आरोपी शेख नसीम ऊर्फ राजा 32 वर्ष निवासी आलमगंज धनपुरी थाना अमलाई को धारा 498 ए भादवि के अंतर्गत एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया। अभियोजन के अनुसार शादी के एक से 6 माह तक आरोपीगण आहत को पति शेख नसीम को किडनी देने के दिए दबाव देते थे। बाद में मायके से 2 लाख रूपये लाने या अपनी किडनी की मांग की। उसे शारीरिक और मानसिक प्रताडना देकर तलाक की बात करते थे। रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया गया। 
 

Created On :   8 July 2022 6:39 PM IST

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