हनी ट्रैप: आरोपी महिला को हाईकोर्ट से भी नहीं मिली अग्रिम जमानत

Honey Trap: The accused woman did not get anticipatory bail even from the High Court
हनी ट्रैप: आरोपी महिला को हाईकोर्ट से भी नहीं मिली अग्रिम जमानत
Honey Trap: The accused woman did not get anticipatory bail even from the High Court हनी ट्रैप: आरोपी महिला को हाईकोर्ट से भी नहीं मिली अग्रिम जमानत

 डिजिटल डेस्क जबलपुर। सोशल मीडिया पर दोस्ती कर युवाओं से संबंध बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करने के आरोप में फँसी महिला को हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस राजेन्द्र कुमार वर्मा की एकलपीठ ने कहा िक अपराध की प्रकृति, तथ्य व परिस्थितियों तथा आरोपी के पूर्व रिकॉर्ड को देखते हुए अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। इसके पहले जिला अदालत से भी आरोपी महिला की अग्रिम जमानत खारिज हो चुकी है।
प्रकरण के अनुसार मोहित डुडेजा ने ओमती पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने ब्लैकमेल, धमकी देने और 15 लाख रुपए की माँग के आरोपों के साथ विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया था। आवेदिका ने जमानत आवेदन प्रस्तुत कर कहा िक वह निर्दोष है और पैसे की माँग का आरोप झूठा है। आवेदिका की ओर से बताया गया िक उसने स्वयं आपत्तिकर्ता युवक के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है।
आपत्तिकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष दत्त ने दलील दी िक आवेदिका हनीट्रैप के गैंग का संचालन करती है। उसने कई लोगों के खिलाफ विभिन्न पुलिस थानों में एफआईआर दर्ज कराई है। दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज कराने से पहले युवकों से पैसे ऐंठने के लिए धमकी देती है। उन्होंने बताया िक ओमती की तरह आरोपी महिला के खिलाफ इन्हीं आरोपों के साथ डिंडोरी, जबलपुर के घमापुर, कानपुर के फैजलगंज पुलिस थाने समेत 6 एफआईआर दर्ज हैं।
ऐसे बिछाती थी जाल
महिला सोशल मीडिया के जरिए अपनी खूबसूरती के जाल में अमीरजादों को फँसाती थी, फिर दुष्कर्म का आरोप लगाकर लाखों रुपए की डिमांड करती थी। हनीट्रैप गैंग ने अब तक कई लोगों को शिकार बनाया है। महिला ने करीब दो माह पूर्व आदर्शनगर के 30 वर्षीय युवक को फँसाकर उसके पिता से 15 लाख की डिमांड की। वर्ष 2016 में सबसे पहले घमापुर में विकास रामख्यानी नाम के व्यवसायी को इस महिला ने फँसाया था। फिर रेप का केस दर्ज करा दिया। ब्लैकमेल किया तो मजबूरी में उसे समझौता करके शादी करनी पड़ी।
दूसरा शिकार बना कानपुर का व्यापारी
इस महिला का दूसरा शिकार कानपुर का चर्चित व्यवसायी अर्चित सलूजा बना। महिला ने सोशल मीडिया के जरिए अर्चित से दोस्ती की। फिर साथी के साथ मिलकर 40 लाख रुपए की माँग की। पैसे नहीं मिले तो गैंग के साथ मिलकर दुष्कर्म का केस दर्ज करा दिया। अर्चित ने महिला के खिलाफ कानपुर की कोर्ट में परिवाद दायर किया है। महिला ने तीसरा शिकार विकास समतानी को बनाया। उसके खिलाफ महिला ने तिलवारा थाने में 2021 में रेप का केस दर्ज कराया। समतानी से भी 20 लाख रुपए की माँग की गई थी। इसके बाद आरोपी महिला ने मोहित डुडेजा को फँसाया। 

Created On :   6 March 2023 11:10 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story