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पार्किंग नीति पर हाईकोर्ट सख्त , 2 सप्ताह में पार्किंग नीति प्रस्तुत करने के आदेश

डिजिटल डेस्क, नागपुर। धंतोली क्षेत्र में पार्किंग व अन्य समस्याओं को लेकर धंतोली नागरिक मंडल द्वारा दायर की गई जनहित याचिका पर न्या. एस.बी शुक्रे और न्या.श्रीराम मोडक की खंडपीठ में सुनवाई हुई।
पूरा क्षेत्र जाम हो रहा है
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता आशुतोष धर्माधिकारी ने कोर्ट को बताया कि धंतोली में रिहायशी इमारतों, अस्पतालों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके लिहाज से पार्किंग प्रबंध काफी नहीं है। अब क्षेत्र में हमेशा जाम लगा रहता है। बेहतर होगा कि मनपा धंतोली में किसी नए अस्पताल को अनुमति न दें, रिहायशी इमारतों को अतिरिक्त पार्किंग व्यवस्था होने पर ही मंजूरी दें। बता दें कि क्षेत्र में नागपुर बड़े पैमाने पर मेडिकल हब भी कहा जाने लगा है और शहर के कई बड़े हास्पिटल धंतोली क्षेत्र में ही हैं। ऐसे में क्षेत्र में पार्किंग प्रबंध की जरूरत काफी समय से महसूस की जा रही है।
कई कदम उठाए हैं
इसका विरोध करते हुए मनपा के अधिवक्ता सुधीर पुराणिक ने दलील दी कि नियमानुसार मनपा को मापदंडों की पूर्ति करने वाले नए निर्माणकार्य के लिए अनुमति देनी ही होगी, मनपा किसी को ऐसे रोक नहीं सकती। क्षेत्र में यातायात और पार्किंग की समस्या को कम करने के लिए वन-वे, एकतरफा पार्किंग व अन्य कई कदम उठाए गए हैं।
अदालत से प्रार्थना
इस पर हाईकोर्ट ने उन्हें 2 सप्ताह में विस्तृत रूप से पार्किंग नीति कोर्ट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए। याचिकाकर्ता ने धंतोली क्षेत्र में फैली अतिक्रमण और यातायात की समस्या पर प्रकाश डाला है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से प्रार्थना की थी कि क्षेत्र में बनने वाली नई इमारतों में पार्किंग के पुख्ता प्रबंध करने के आदेश जारी किए जाएं। साथ ही मौजूदा भू-खंड और निर्माणकार्य संबंधी नियमों में भी जरूरी बदलाव किए जाएं, ताकि क्षेत्र के निवासियों को ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिले। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट को सुझाव दिए थे कि क्षेत्र में ऑड-इवन पार्किंग व्यवस्था, वन-वे रोड, यातायात पुलिस नियुक्ति जैसे विविध उपाय किए जा सकते हैं।
Created On :   22 Aug 2019 11:55 AM IST