शहडोल, सागर, सीधी और टीकमगढ़ सांसदों को नोटिस, हाईकोर्ट में निर्वाचन को चुनौती 

High court notice to mp of shahdol, sidhi and tikamgarh
शहडोल, सागर, सीधी और टीकमगढ़ सांसदों को नोटिस, हाईकोर्ट में निर्वाचन को चुनौती 
शहडोल, सागर, सीधी और टीकमगढ़ सांसदों को नोटिस, हाईकोर्ट में निर्वाचन को चुनौती 

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। हाईकोर्ट ने अलग-अलग चुनाव याचिकाओं की सुनवाई करते हुए शहडोल से सांसद हिमाद्री सिंह, सागर से सांसद राजबहादुर सिंह, सीधी से सांसद रीति पाठक और टीकमगढ़ से सांसद डॉ. वीरेन्द्र कुमार को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। इन चुनाव याचिकाओं की सुनवाई जस्टिस अतुल श्रीधरन, जस्टिस राजीव दुबे, जस्टिस सुबोध अभ्यंकर और जस्टिस मोहम्मद फहीम अनवर की एकल पीठों में अलग-अलग हुई । 

ईवीएम में बड़े पैमाने में गड़बड़ी 

शहडोल से कांग्रेस की पराजित प्रत्याशी प्रमिला सिंह ने सांसद हिमाद्री सिंह, सागर से कांग्रेस से पराजित प्रत्याशी प्रभु सिंह ठाकुर ने सांसद राजबहादुर सिंह, सीधी निवासी राजकुमार चौहान ने सांसद रीति पाठक और टीकमगढ़ से कांग्रेस की पराजित प्रत्याशी किरण अहिरवार ने सांसद डॉ. वीरेन्द्र कुमार के निर्वाचन को चुनौती दी है। चुनाव याचिकाओं में आरोप लगाया है कि ईवीएम में बड़े पैमाने में गड़बड़ी की गई। इसकी वजह से भाजपा प्रत्याशियों को फायदा पहुंचा। याचिका में कहा गया कि ईवीएम की गणना का वीवीपैट की पर्चियों से भी मिलान नहीं किया गया। चुनाव में गड़बड़ी की शिकायत रिटर्निंग ऑफिसर और चुनाव आयोग से शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता संजय अग्रवाल के तर्क सुनने के बाद शहडोल, सागर, सीधी और टीकमगढ़ के सांसदों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया गया है।

इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर की जमानत पर निर्णय सुरक्षित

हाईकोर्ट ने इंडेक्स मेडिकल कॉलेज इंदौर के डायरेक्टर सुरेश भदौरिया की जमानत पर निर्णय सुरक्षित कर लिया है। जस्टिस नंदिता दुबे और जस्टिस विजय शुक्ला की युगल पीठ ने शुक्रवार को आवेदक और सीबीआई का पक्ष सुना। हाईकोर्ट एक बार सुरेश भदौरिया की जमानत खारिज कर चुकी है। सीबीआई ने सुरेश भदौरिया को व्यापमं द्वारा आयोजित पीएमटी परीक्षा में फर्जीवाड़े के आरोप में गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल खरे और पराग चतुर्वेदी ने कहा कि आवेदक गंभीर रूप से बीमार है। चिकित्सकों ने उन्हें हार्ट सर्जरी कराने की सलाह दी। इसके आधार पर उन्हें जमानत दी जाए। सीबीआई की ओर से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल जेके जैन ने पक्ष रखा। सुनवाई के बाद युगल पीठ ने निर्णय सुरक्षित कर लिया।

Created On :   27 July 2019 2:26 PM IST

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