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130 साल पुराने दंगल को शिवाजी ग्राउंड पर कराने की हाईकोर्ट ने दी सशर्त अनुमति
डिजिटल डेस्क, जबलपुर। हाईकोर्ट ने केन्ट बोर्ड को सदर के शिवाजी ग्राउंड में 6 से 8 अगस्त तक तीन दिन दंगल कराने की अनुमति प्रदान कर दी है। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अंजुली पालो की युगल पीठ ने निर्देशित किया है कि दंगल के दौरान केवल ग्राउंड में ही ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाए जाए।
130 साल से दंगल का आयोजन किया जा रहा
केन्ट बोर्ड की ओर से अधिवक्ता अनूप नायर ने आवेदन दायर कर कहा गया कि हाईकोर्ट ने शिवाजी ग्राउंड में खेल के अलावा अन्य गतिविधियों पर रोक लगा दी है। शिवाजी ग्राउंड में 130 साल से दंगल का आयोजन किया जा रहा है। दंगल भी खेल का हिस्सा है। इसलिए शिवाजी ग्राउंड में 6 से 8 अगस्त तक दंगल कराने की अनुमति प्रदान की जाए। अधिवक्ता यश सोनी ने कहा कि दंगल के दौरान शिवाजी ग्राउंड से लेकर चौपाटी तक ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाकर ध्वनि प्रदूषण फैलाया जाता है। सुनवाई के बाद युगल पीठ ने शिवाजी ग्राउंड में दंगल कराने की अनुमति प्रदान कर दी।
यह है मामला
गली नंबर 19 निवासी सुरेन्द्र यादव की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि सदर क्षेत्र में खेल गतिविधियों के लिए शिवाजी ग्राउंड है। यह ग्राउंड केन्ट बोर्ड के अधीन है। केन्ट बोर्ड द्वारा शिवाजी ग्राउंड को दशहरा सहित अन्य धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों के लिए किराए पर दिया जा रहा है। गर्मी के समय ग्राउंड को मेला लगाने के लिए किराए पर दे दिया गया। याचिकाकर्ता अधिवक्ता यश सोनी और अभिजीत सोनी ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कृष्ष्णलाल गेरा बनाम हरियाणा सरकार मामले में स्पष्ट किया है कि खेल मैदान को खेल के अलावा अन्य गतिविधियों के लिए नहीं दिया जा सकता है। इसके बाद केन्ट बोर्ड द्वारा धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों को किराए पर दिया जा रहा है। इसकी वजह से खेल गतिविधियां नहीं हो पा रही है। 26 जून 2019 को सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने शिवाजी ग्राउंड में खेल के अलावा अन्य गतिविधियों पर रोक लगा दी थी।
Created On :   6 Aug 2019 2:42 PM IST