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सरकारी राशन दुकानें अब दिन में 8 घंटे खोलना अनिवार्य
डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश की सरकारी राशन दुकानों को अब दिन में 8 घंटे खोलना अनिवार्य होगा। राशन दुकानदार सुबह में 4 और दोपहर में 4 घंटे दुकान खुले रख सकते हैं। राशन दुकानों में मिलने वाले नियमित अनाज के अलावा सब्जी, प्रमाणित बीज, महानंद और आरे ब्रांड के दूध, दुग्धजन्य पदार्थ, स्टेशनरी वस्तु, स्कूल के लिए उपयुक्त सामग्री बेचने की अनुमति दी गई है। राशन दुकानों में रासायनिक खाद, कीटनाशक और अन्य रसायनिक वस्तुओं को किसी भी कीमत पर नहीं बेचा जा सकेगा। सोमवार को सरकार के खाद्य, नागरिक आपूर्ति व ग्राहक संरक्षण विभाग की ओर से इस संबंध में परिपत्र जारी किया गया। इसके अनुसार स्थानीय परिस्थिति के अनुसार राशन दुकान शुरू रखने का समय अतिरित्त जिलाधिकारी और मुंबई के आपूर्ति नियंत्रक को सुनिश्चित करना होगा। जिन इलाकों में साप्ताहिक बाजार लगती होगी ऐसे जगहों पर साप्ताहिक बाजार के दिन पूरे समय दुकान खुला रखना होगा। विभिन्न कारखाना और उद्योग वाले क्षेत्र में साप्ताहिक छुट्टी के दिन राशन दुकानों को पूरे समय शुरू रखना होगा। राशन दुकानों में लाभार्थियों को वितरित किए गए अनाज, दुकान खोलने और बंद करने का समय, अनाज का दर्जा और प्रमाण, भोजन का समय, शिकायत के लिए टोल फ्री क्रमांक, हेल्पलाइन का बोर्ड लगाना होगा। राज्य में 52 हजार 423 सरकारी राशन की दुकानें हैं। देश में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक राशन दुकानें महाराष्ट्र में हैं।
राशन दुकानों में मिल सकेगी इकोफ्रेंडली सैनिटरी नैपकिन
सरकार ने कोल्हापुर जिला खादी ग्रामोद्योग संघ द्वारा उत्पादित इकोफ्रेंडली सैनिटरी नैपकिन को कोल्हापुर के सभी अधिकृत राशन दुकानों में बेचने की अनुमति दिया है। कोल्हापुर के राशन दुकानों में इकोफ्रेंडली मच्छर प्रतिबंधक मिश्रण समेत जिला खादी ग्रामोद्योग संघ के अन्य उत्पाद को बेचा जा सकेगा।
Created On :   9 March 2020 7:32 PM IST