जालसाजी: दूसरे की जमीन का सौदा कर रहे 3 आरोपी गिरफ्तार

Forgery: 3 accused arrested for dealing in others land
जालसाजी: दूसरे की जमीन का सौदा कर रहे 3 आरोपी गिरफ्तार
खरीददार की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया अपराध जालसाजी: दूसरे की जमीन का सौदा कर रहे 3 आरोपी गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क,सतना। फर्जी भूमि स्वामी को खड़ाकर जमीन की रजिस्ट्री कराने की शिकायत पर सिटी कोतवाली पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर 3 को पकड़ लिया है। पुलिस ने बताया कि मनोज गुप्ता पुत्र सीएल गुप्ता निवासी टिकुरिया टोला, थाना कोलगवां, ने 26 मई 2022 को उचेहरा तहसील के बांधी-मौहार गांव में 1.91 हेक्टेयर जमीन 15 लाख रुपए में खरीदने का अनुबंध कृष्णकिशोर पुत्र रामसिया कुशवाहा, निवासी बांधी के माध्यम से जमीन मालिक शिवनारायण गड़रिया के साथ किया था, जिसमें रजिस्ट्री से पहले शासकीय भूमि सीमांकन के लिए 5 माह का समय निर्धारित किया गया।

इसी के साथ खरीददार ने 2 लाख रुपए की अग्रिम राशि भी प्रदान कर दी, लेकिन अनुबंध पत्र में दी गई समय-सीमा पर सीमांकन नहीं हुआ। ऐसे में क्रेता मनोज गुप्ता ने मध्यस्थ कृष्णकिशोर से सम्पर्क किया तो उसने पहले रजिस्ट्री करा देने का प्रस्ताव रख दिया, जिस पर मनोज ने सहमति दे दी।

आधार कार्ड से हुआ संदेह

1 दिसंबर को कागजी कार्रवाई पूरी करने के साथ सौदे की शेष रकम 13 लाख देने के लिए मनोज गुप्ता चेक लेकर जिला कलेक्ट्रेट के रजिस्ट्री ऑफिस पहुंच गए, तो मध्यस्थ कृष्णकिशोर कुशवाहा भी तीन लोगों के साथ आ गया, जिनमें से एक को उसने भूमि स्वामी शिवनारायण गड़रिया बताया, लेकिन जब रजिस्ट्री की बारी आई तो आधार कार्ड से मनोज को गड़बड़ी का संदेह हो गया।

लिहाजा वह बहाना बनाकर कलेक्ट्रेट से निकले और कोतवाली जाकर शिकायत दर्ज करा दी। तब पुलिस ने फौरन कलेक्ट्रेट में दबिश देकर तीन लोगों को हिरासत में ले लिया, जिनकी पहचान बाबूलाल पुत्र हीरालाल कुशवाहा 65 वर्ष, निवासी इटमा-खोखर्रा, अच्छेलाल पुत्र सुकुरवा चौधरी 65 वर्ष और उमाशंकर पुत्र गोरेलाल केवट 24 वर्ष, निवासी पतौरा, थाना नागौद, के रूप में की गई। इस बीच पोल खुलने की आशंका पर जालसाजी का मास्टर माइंड कृष्णकिशोर चकमा देकर भाग निकला।

तब दर्ज किया अपराध

पकड़े गए लोगों ने पूछताछ में बताया कि फरार आरोपी ने जमीन बिक्री से मिली रकम का बंटवारा करने का लालच देकर अपने साथ शामिल कर लिया था। उसने बाबूलाल कुशवाहा को जमीन मालिक बताकर पेश किया तो अच्छेलाल व उमाशंकर को गवाह के तौर पर लेकर आया था। प्रारंभिक जांच के बाद आईपीसी की धारा 420, 467, 468 और 34 का अपराध दर्ज कर तीन आरोपियों को कोर्ट में पेश करते हुए जेल भेज दिया गया।
 

Created On :   3 Dec 2022 3:33 PM IST

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