बेटे की चाहत में स्पीड पोस्ट से भेजा तलाक वाला लेटर, मामला दर्ज

First complaint against triple talaq filed in nagpur maharashtra
बेटे की चाहत में स्पीड पोस्ट से भेजा तलाक वाला लेटर, मामला दर्ज
बेटे की चाहत में स्पीड पोस्ट से भेजा तलाक वाला लेटर, मामला दर्ज

डिजिटल डेस्क,  नागपुर।  बेटे की चाहत में स्पीड पोस्ट से तलाक वाला लेटर भेजकर पत्नी से तलाक मांगने वाले आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।शहर का पहला तीन तलाक का मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि उसके पति ने उसे स्पीड पोस्ट से एक पत्र भेजा, जिसमें तीन बार तलाक, तलाक, तलाक का उल्लेख किया है। उसने तलाक लेने वाले पति के खिलाफ मानकापुर थाने में शिकायत की है। इस प्रकरण में मानकापुर पुलिस ने पति के खिलाफ मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार का) संरक्षण कानून की धारा 4 के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। आरोपी पति का नाम अशर मदनी, अवस्थी नगर निवासी बताया गया है। अशर पर आरोप है कि बेटे की चाहत पूरी नहीं होने के कारण उसने पत्नी को छोड़ दिया और पत्र भेजकर तलाक दे दिया। 3 तलाक को लेकर हाल ही में बनाए गए कानून के तहत यह अपराध है।

पति और सास को बेटे की चाहत
अशर की पत्नी कुदसिया मदनी (29) की शिकायत पर यह मामला दर्ज किए जाने की जानकारी थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक वजीर शेख ने दी है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 20 अक्टूबर 2013 को अशर के साथ उसकी धार्मिक रीति-रिवाजों के साथ निकाह हुआ था। कुदसिया ने पहली बेटी मरियम को जन्म दिया, लेकिन सास रफत और अशर चाहते थे कि उन्हें बेटा हो।  दूसरी बार भी कुदसिया को बेटी हुई। इसके बाद पति और सास उसे प्रताड़ित करने लगे। नाम के लिए अशर ट्रैवल्स का व्यवसाय करता है, लेकिन इसकी आड़ में वह लड़कियों की दलाली करता है। इसका पता चलने पर कुदसिया ने अशर से पूछताछ की। उसके बाद दोनों में विवाद होने लगा और उसके साथ मारपीट की जाने लगी।

गवाहों के हैं हस्ताक्षर
मई 2018 में पति अशर घर छोड़कर चला गया और अपनी मां के साथ रहने लगा। कुदसिया अपनी दोनों बेटियों की देख-रेख कर रही है। जुलाई माह के पहले सप्ताह में कुदसिया को स्पीड पोस्ट से आया हुआ पत्र मिला। लिफाफा खोलकर देखने पर डिवोर्स डिक्लेरेशन होने का पता चला। इसमें अशर ने कुदसिया को तीन बार तलाक लिखकर भेजा था। गवाहों के तौर पर सविता राजेंद्र थोरात और मनीषा डी. भोयर के हस्ताक्षर थे। कुदसिया ने वकील से संपर्क किया और अशर के खिलाफ मानकापुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है।

मायके से पैसे लाने का भी दबाव
सूत्रों के अनुसार पीड़ित महिला के पति ने स्पीड पोस्ट से उसे तलाक के पत्र भेजे थे। सरकार ने मुस्लिम समाज में तलाक द्वारा महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए ट्रिपल तलाक विरोधी कानून लागू किया है। पीड़िता का आरोप है कि उसने अपने पति के अनैतिक कृत्य को उजागर किया था, उसके बाद से वह उसे अधिक प्रताड़ित करने लगा था। पत्नी को स्पीड पोस्ट से भेजे गए तीन तलाक के पत्र पर पीड़िता ने वकील से राय लेकर पति के खिलाफ थाने में शिकायत की। आरोप है कि उसे मायके से पैसे लाने के लिए भी दबाव डाला जाने लगा था।

मामला दर्ज किया
हां, थाने में इस तरह का मामला दर्ज किया गया है, यह शहर का पहला मामला है। 
-वजीर शेख, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, मानकापुर थाना, शहर नागपुर 
 

Created On :   10 Oct 2019 10:12 AM IST

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