25 हजार की रिश्वत लेने वाले डॉक्टर को जेल
डिजिटल डेस्क, कटनी। प्रसूतियों के लिए चाय, नाश्ता और भोजन के बिल में 25 हजार रुपए की रिश्वत लेने वाले डॉक्टर को अब जेल में रहना पड़ेगा। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम न्यायालय ने निर्णय में तत्कालीन बी.एम.ओ. पानउमरिया डॉ. योगेश झा को धारा 7 एवं धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अपराध में दोषी पाते हुए 3-3 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10000-10000 रूपये के अर्थदण्ड कुल 20000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक संजय पटेल के द्वारा पैरवी की गई। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि काजल भोजनालय का संचालक सुनील कुमार पटेल उमरियापान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अंतर्गत पीएचसी ढीमरखेडा में प्रसूतियों के लिए चाय नास्ता और भोजन सप्लाई करने का ठेका था। जिसका भुगतान सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पानउमरिया के बीएमओ डॉ. योगेश झा के माध्यम से होता था। जुलाई 2014 से मार्च 2015 तक 75 हजार 595 रुपए बिल पेंडिंग को लेकर चक्कर लगाता था। बीएमओ डॉ. योगेश झा बिल भुगतान के लिए 35000 रुपए रिश्वत मांगी। जिसकी शिकायत पीडि़त ने जबलपुर लोकायुक्त से की थी। गई शिकायत की पुष्टि होने पर 9 मार्च 2016 को डॉ. योगेश झा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पान उमरिया में प्रार्थी सुनील कुमार पटेल से 25000 रुपए रिश्वत के रूप में ले रहे थे। उसी समय लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा था।
Created On :   28 July 2022 5:47 PM IST