दिल्ली: जामा मस्जिद पहुंचे भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद, पढ़ी संविधान की प्रस्तावना
- कोर्ट ने 24 घंटे के अंदर दिल्ली से बाहर जाने का आदेश दिया था
- भीम आर्मी समर्थकों के साथ चंद्रशेखर ने CAA का विरोध किया
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट से जमानत पर रिहा होने के बाद भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद शुक्रवार को दिल्ली की जामा मस्जिद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपने समर्थकों के साथ CAA के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया और एक बार फिर संविधान की प्रस्तावना पढ़ी। इससे पहले वह शुक्रवार सुबह रविदास मंदिर और गुरुद्वारा भी गए थे। बता दें कि कोर्ट ने उन्हें जमानत देते समय 24 घंटे में दिल्ली से बाहर जाने का आदेश दिया है। हालांकि अपने प्रदर्शन के दौरान चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि वो कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे।
Bhim Army chief Chandrashekhar Azad at Jama Masjid: Peaceful protest is our strength. People from all religions who support us should join us in great number to prove it to the govt that these protests are not led by Muslims alone. #CitizenshipAmendmentAct pic.twitter.com/WivjSWKjR7
— ANI (@ANI) January 17, 2020
संविधान की वजह से रिहाई मिली
संविधान की प्रस्तावना पढ़ने के बाद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने कहा कि "मैं अपने साथियों से निवेदन करता हूं कि वो इस मुल्क के संविधान की ताकत को समझे, आज मुझे जो रिहाई मिली है और हमारे भाईयों को जो रिहाई मिल रही है वो इस मुल्क के संविधान की ताकत के वजह से मिली है।" उन्होंने आगे कहा कि "हमारा संघर्ष जारी रहेगा क्योंकि हमारा विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण है। आप इस प्रदर्शन से मुल्क को बताए कि अब हमारे मुल्क को कोई खतरा नहीं है और न ही हमारी एकता को कोई खतरा है।"
CAA को निरस्त करने का आह्वान करते हुए चंद्रेशेखर ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध हमारी ताकत है और सभी धर्मों के जो लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं, उन्हें बड़ी तादाद में हमारे साथ मिलकर सरकार को साबित कर दिखाना चाहिए कि यह विरोध सिर्फ मुसलमानों के नेतृत्व में नहीं हो रहा है, बल्कि इसमें हम भी शामिल हैं।
कोर्ट से मिली सशर्त जमानत
चंद्रशेखर को दिल्ली के दरियागंज इलाके में CAA और NRC के खिलाफ हिंसा भड़काने के आरोप में 21 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद से वह तिहाड़ जेल में कैद थे। तीस हजारी कोर्ट ने गुरुवार को उन्हें इस शर्त पर जमानत दी कि वह 4 हफ्ते तक यानी 16 फरवरी तक दिल्ली से बाहर रहेंगे। साथ ही उन्हें कोर्ट ने जमानत मिलने के ठीक 24 घंटे के अंदर दिल्ली से बाहर जाने का आदेश दिया और कहा गया कि वह 4 हफ्ते तक हर शनिवार को सहारनपुर थाने में अपनी हाजिरी लगाने जाएंगे।
Created On :   17 Jan 2020 3:26 PM IST