Delhi News: अगले सप्ताह लागू हो जाएगा वक्फ संशोधन विधेयक

- राष्ट्रपति की मुहर लगते ही गजट नोटिफिकेशन जारी होगा
- छह माह के भीतर नियम बनाने पड़ते हैं
Delhi News संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद वक्फ संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास हस्ताक्षर के लिए भेज दिया गया है। राष्ट्रपति की मुहर लगने के साथ ही गजट नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और इसके साथ ही वक्फ संशोधन विधेयक कानून का रूप ले लेगा। इसके साथ ही यह माना जा रहा है कि अगले सप्ताह वक्फ के लिए बना यह नया कानून अस्तित्व में आ जाएगा। हालांकि, इस कानून में आगे और भी उपनियम संबंधित मंत्रालयों की संस्तुति से जुड़ते रहेंगे। संसद की सिफारिश के मुताबिक, सरकार को कानून पारित होने के बाद छह माह के भीतर नियम बनाने होते हैं।
वक्फ संशोधन विधेयक बुधवार को लोकसभा से पारित होने के बाद इस पर बीते गुरुवार देर रात राज्यसभा की भी मुहर लग गई। इसके बाद राज्यसभा सचिवालय ने इस विधेयक को कानूनी अमलीजामा पहनाने के लिए वापस अल्पसंख्यक मंत्रालय को भेज दिया, जिसके बाद अल्पसंख्यक मंत्रालय ने मंजूरी के लिए राष्ट्रपति को भेज दिया है। सूत्रों के अनुसार, सोमवार से बुधवार के बीच इस कानून को लेकर नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना है।
संसद से पारित विधेयक पर राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक : संसद से पारित किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर संवैधानिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति चाहे तो विधेयक को वापस भी लौटा सकता है। यदि राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए वापस भेजते हैं, तो संसद इसे संशोधित कर सकती है या यथावत पुनः मंजूरी के लिए राष्ट्रपति को भेज सकती है। दोबारा प्रस्तुत किए जाने पर राष्ट्रपति को मंजूरी देना अनिवार्य होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति को यह भी अधिकार होता है कि वह संसद से पारित विधेयक पर कोई फैसला न ले। इसे जेबी वीटो के रूप में जाना जाता है। इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होती है। राष्ट्रपति चाहे तो इस विधेयक को अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख सकता है। हालांकि, धन विधेयक का मामला इससे अलग होता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं, लेकिन उसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटा सकते।
राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही विधेयक को अधिनियम के रूप में अधिसूचित कर दिया जाता है। गजट में इसका नोटिफिकेशन होने के साथ ही विधेयक को कानूनी मान्यता मिल जाती है और यह कानून के रूप में पूरे देश में लागू हो जाता है। गजट नोटिफिकेशन के बाद सरकार इसमें किए गए प्रावधानों के अनुरूप काम शुरु कर देती है।
Created On :   5 April 2025 6:03 PM IST