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455 शिक्षकों पर संकट, टीईटी अनुत्तीर्ण शिक्षकों को सेवा से हटाने का आदेश
डिजिटल डेस्क, नागपुर। प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए टीईटी (टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट) परीक्षा उत्तीर्ण करने की शर्त 13 फरवरी 2013 से लागू की गई। बिना टीईटी उत्तीर्ण किए नियुक्त शिक्षकों को 31 मार्च 2019 तक मोहलत दी गई थी। इस बीच परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने वाले शिक्षकों की सेवा समाप्त करने का प्राथमिक शिक्षण संचालक दत्तात्रय जगताप ने 31 दिसंबर-2019 को आदेश जारी किया है। शिक्षा विभाग के इस आदेश से जिले के 455 शिक्षकों पर सेवा समाप्त की तलवार लटक रही है।
राज्य में 8 हजार 22 शिक्षक
बच्चों को नि:शुल्क तथा सख्ती की शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 पर महाराष्ट्र में वर्ष 2010 से अमल किया जा रहा है। इस नियम में शिक्षकों पर टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करने की शर्त अनिवार्य की गई है। राज्य सरकार ने इसे वर्ष 2013 से लागू कर दिया, लेकिन परीक्षा के आयोजन की व्यवस्था नहीं की गई। नतीजा टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक नहीं मिलने से शैक्षणिक संस्थाओं ने बिना पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों की नियुक्ति की है। अब शिक्षा विभाग ने पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने वाले शिक्षकों की सेवा समाप्त करने का आदेश जारी किया है। इस आदेश से राज्य के 8 हजार 22 शिक्षकों पर नौकरी गंवाने की नौबत आ गई है, इसमें नागपुर जिले के 455 अनुदानित, गैरअनुदानित स्कूलों में कार्यरत शिक्षक शामिल हैं।
शिक्षकों पर शर्त थोपना गैरकानूनी
महाराष्ट्र निजी स्कूल कर्मचारी (सेवा शर्त) अधिनियम 1981 में उपलब्ध प्रावधान के अनुसार शिक्षकों पर टीईटी की शर्त थोपना गैरकानूनी है। 7 फरवरी 2019 से लागू परिवर्तित अनुसूची के अनुसार 13 फरवरी 2013 से 6 फरवरी 2019 की कालावधि में शिक्षकों पर टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता लागू नहीं होती। -मिलिंद वानखेड़े, अध्यक्ष, विदर्भ प्राथमिक शिक्षक संघ
शिक्षा विभाग आदेश स्थगित करे
टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता को हाईकोर्ट के नागपुर खंडपीठ में चुनौती दी गई है। इस प्रकरण में न्यायालय ने ‘स्टे’ दिया है। न्यायालय का फैसला अाना है। जब तक न्यायालय फैसला नहीं सुनाता, तब तक शिक्षकों की सेवा समाप्ति का आदेश स्थगित करें।
-नागो गाणार, विधायक,
Created On :   1 Jan 2020 7:11 AM GMT