पंचायत सचिव को अटैच करने पर कोर्ट ने लगाई रोक

डिजिटल डेस्क,जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश के जरिए पंचायत सचिव को अटैच करने पर रोक लगा दी। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने राज्य शासन व जिला पंचायत सीईओ रीवा सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब माँगा है। मामले पर अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। त्योंथर, रीवा निवासी बब्बू प्रसाद यादव की ओर से अधिवक्ता रामजी शुक्ला ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता ग्राम पंचायत रायपुर सुनौरी में पंचायत सचिव के पद पर पदस्थ है।
सरपंच से विवाद के कारण शिकायत की गई। जिसके बाद मामले की विधिवत जाँच कराए बिना सीईओ जिला पंचायत ने ग्राम पंचायत से हटाकर कार्यालय में अटैच कर दिया। साथ ही उसके स्थान पर दूसरे पंचायत सचिव को अतिरिक्त प्रभार दे दिया। उन्होंने दलील दी िक राज्य शासन ने संलग्नीकरण यानी अटैचमेंट करने का प्रावधान पूर्व में समाप्त कर दिया है। इसके बावजूद दुर्भावापूर्ण कार्रवाई की गई।
Created On :   6 Jan 2023 2:37 PM IST