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चित्रकूट हत्याकांड: 86 गवाहों का पेश किया ट्रायल प्रोग्राम, 3 दिन लगातार होगी सुनवाई
डिजिटल डेस्क, सतना। चित्रकूट में 6 साल के जुड़वा भाइयों श्रेयांश और प्रियांश का अपहरण कर निर्मम हत्या कर देने के विचाराधीन मामले में अभियोजन ने एडी कोर्ट की विशेष न्यायालय में मंगलवार को ट्रायल प्रोग्राम पेश किया। ट्रायल प्रोग्राम पेश किए जाने के बाद विशेष अदालत के विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुशवाह ने प्रकरण को साक्ष्य के लिए तीन दिन नियत किया है।
इस संबंध में पीआरओ फखरुद्दीन ने बताया कि मंगलवार को अभियोजन की ओर से मामले में 86 गवाहों का ट्रायल प्रोग्राम पेश किया गया है। जिनकी साक्ष्य अदालत के समक्ष मामले को प्रमाणित करने के लिए कराई जाएगी और आरोपियों का अपराध साक्षी बताएंगे। इसी बीच फरियादी बृजेश रावत की ओर से अधिवक्ता रामरूप पटेल पैरवी के लिए हाजिर हुए।
इन धाराओं का अपराध-
अदालत में आरोपी अपूर्व यादव उर्फ पिंटा, मास्टर माइंड पदम शुक्ला, आलोक उर्फ लकी तोमर, विक्रम सिंह और राज द्विवेदी के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 147,148,149,364/149,344/149, 368/149,328/149,302/149, 201,120बी, धारा 147,148 और 149, 11/13 एडी एक्ट और 25(1-बी)ए का अपराध किए जाने का विचारण होगा। जबकि एक आरोपी रामकेश यादव के खुदकुशी कर लिए जाने पर अदालत ने मामला समाप्त कर दिया है।
अपूर्व की जमानत पर सुनवाई 20 को-
हत्या और अपहरण के इस बहुचर्चित मामले में आरोपी अपूर्व यादव उर्फ पिंटा की ओर से अधिवक्ता एमएल यादव ने जमानत आवेदन पेश किया और जमानत दिए जाने की मांग की। अभियोजन की ओर से उपस्थित विशेष लोक अभियोजक ने आवेदन का लिखित जवाब, पुलिस प्रतिवेदन पेश करने के लिए समय की मांग की। अभियोजन की मांग को मंजूर करते हुए अदालत ने जमानत आवेदन पर सुनवाई के लिए 20 मई की तारीख मुकर्रर की है।
सशर्त सुपुर्दगी में बोलेरो-
मंगलवार को सुनवाई के दौरान रामकरण शुक्ला ने अदालत में पदमकांत शुक्ला के कब्जे से जब्त की गई बोलेरो यूपी-96ए-8477 सुपुर्दगी में दिए जाने की याचिका दाखिल की। अदालत ने याचिका की सुनवाई करते हुए बोलेरो को सशर्त सुपुर्दगी में रामकरण शुक्ला को दिए जाने का आदेश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया है कि सुपुर्दगी में प्राप्त किया गया वाहन बेचा नहीं जाएगा। जब भी साक्ष्य के दौरान और प्रकरण में वाहन की आवश्यकता होगी सुपुर्दार वाहन को अपने व्यय पर उपस्थित रखेगा।
एक सेशन में 15 गवाह-
ट्रायल प्रोग्राम में साक्ष्य सूची पेश किए जाने के बाद अदालत ने मामले को 29,30 और 31 मई को साक्ष्य के लिए नियत किया है। इस दौरान प्रत्येक दिन अभियोजन के 5 साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए जाएंगे और आरोपियों के अधिवक्ता उन साक्षियों से प्रति परीक्षण करेंगे।
Created On :   15 May 2019 2:53 PM IST