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सांसद डॉ. ढाल सिंह बिसेन के निर्वाचन को चुनौती, अगली सुनवाई 9 सितंबर को
डिजिटल डेस्क,जबलपुर। हाईकोर्ट में बालाघाट के भाजपा सांसद डॉ. ढाल सिंह बिसेन के निर्वाचन को चुनौती दी गई है। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने सांसद डॉ. बिसेन को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। याचिका की अगली सुनवाई 9 सितंबर को नियत की गई है।
ईवीएम की गणना का वीवीपैट की पर्चियों के साथ मिलान नहीं किया
बालाघाट निवासी और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मधु भगत की ओर से चुनाव याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया कि चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार एक विधानसभा की पांच-पांच ईवीएम की गणना का मिलान वीवीपैट की पर्चियों से किया जाना था। मतगणना कार्य में लगे अधिकारियों ने ईवीएम की गणना का वीवीपैट की पर्चियों के साथ मिलान नहीं किया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि ईवीएम में भी बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई। अधिवक्ता संजय अग्रवाल ने तर्क दिया कि बालाघाट लोकसभा चुनाव की मतगणना में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का उल्लघंन किया गया। प्रांरभिक सुनवाई के बाद एकल पीठ ने सांसद ढाल सिंह बिसेन को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।
कार्यपालन अभियंता के तबादले पर रोक
हाईकोर्ट ने पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यपालन अभियंता अशोक शुक्ला के शहडोल से छतरपुर तबादले पर रोक लगा दी है। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की एकल पीठ ने कंपनी प्रबंधन को याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर विचार करने का निर्देश दिया है।शहडोल में पदस्थ कार्यपालन अभियंता अशोक शुक्ला की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि कंपनी प्रबंधन ने बिना प्रशासनिक आवश्यकता के उनका तबादला छतरपुर कर दिया। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता ने कुछ संविदा उपयंत्रियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की थी। इसकी वजह से उनका तबादला छतरपुर करा दिया गया। अधिवक्ता राजेश दुबे ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता का तीन साल के दौरान तीन बार तबादला किया जा चुका है। प्रांरभिक सुनवाई के बाद एकल पीठ ने कार्यपालन अभियंता के तबादले पर रोक लगा दी है।
Created On :   25 July 2019 2:35 PM IST