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कोर्ट में नहीं दिखेंगे काले कोट, गर्मी में वकीलों को मिलेगी गणवेश में छूट
डिजिटल डेस्क, जबलपुर। स्टेट बार काउंसिल ने जिला एवं तहसील अदालत में पैरवी करने वाले वकीलों को 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक काले कोट पहनने से छूट प्रदान की है। इस छूट का लाभ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को नहीं मिल सकेगा।
गणवेश में छूट प्रदान की गई
स्टेट बार काउंसिल के सदस्य आरके सिंह सैनी ने बताया कि गर्मी में वकीलों की सुविधा को देखते हुए गणवेश में छूट प्रदान की गई है। 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक वकील जिला एवं तहसील अदालतों बिना कोट पहने पैरवी कर सकेंगे। इस दौरान वकीलों को सफेद शर्ट, काला, सफेद, धारी पैंट और एडवोकेट बैंड पहनना अनिवार्य होगा। इस संबंध में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेप्टर 4 पार्ट 6 और नियम 4 में भी प्रावधान है।
हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल बने राजेन्द्र कुमार वानी
मप्र हाईकोर्ट में राजेन्द्र कुमार वानी को रजिस्ट्रार जनरल नियुक्त किया गया है। उन्होंने रजिस्ट्रार जनरल के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इसके पूर्व श्री वानी उज्जैन में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत थे। राज्य सरकार ने हाल ही में पूर्व रजिस्ट्रार अरविंद कुमार शुक्ला को मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया था। इसके बाद श्री वानी की रजिस्ट्रार जनरल के पद पर नियुक्ति की गई है।
सेवानिवृत्त एई की पेंशन से रिकवरी पर रोक
हाईकोर्ट ने पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के सेवानिवृत्त असिस्टेंट इंजीनियर (एई) की पेंशन से रिकवरी पर रोक लगा दी है। जस्टिस नंदिता दुबे की एकल पीठ ने पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी और मुख्य अभियंता जबलपुर को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है। परासिया छिंदवाड़ा निवासी भाऊराव लाडे की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि वे वर्ष 2018 में पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी से एई के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। वर्ष 2014 में वे नरसिंहपुर में पदस्थ थे। इस दौरान उनके जूनियर इंजीनियर ने ट्रांसफार्मर का भौतिक सत्यापन कर रिपोर्ट दी कि ट्रांसफार्मर चालू हालत में है। उन्होंने रिपोर्ट में केवल दस्तखत किए थे। इसके आधार पर जबलपुर क्षेत्र के मुख्य अभियंता ने 2 मार्च 2019 को उनकी पेंशन से 39 हजार 747 रुपए रिकवरी का आदेश दिया। अधिवक्ता विजय राघव सिंह के तर्क सुनने के बाद एकल पीठ ने रिकवरी पर रोक लगा दी है।
Created On :   2 April 2019 2:48 PM IST