प्लास्टिक कैरीबैग व सामग्री के खिलाफ कार्रवाई शुरू, वसूला 1.20 लाख जुर्माना
डिजिटल डेस्क, अकोला। प्लास्टिक तथा थर्मोकोल की पाबंदी लगाई गई सामग्री पर लगाम कसने के लिए 1 जुलाई से कड़ी कार्रवाई के आदेश थे, लेकिन मनपा क्षेत्र में प्रशासन की ओर से कार्रवाई टलती रही। अंतत: कार्रवाइयों का दौर शुरू हुआ है। शहर के बाजार परिसरों में आरोग्य निरीक्षकों द्वारा जांच की जा रही है। अब तक 1 लाख 20 हजार रूपए जुर्माना वसूला गया। साथ ही सामग्री भी जब्त की गई।केंद्रीय पर्यावरण, वन व वातावरण बदलाव मंत्रालय ने प्लास्टिक सामग्री की निर्मिती, संग्रह, वितरण, बिक्री पर 1 जुलाई 2022 से पूर्णत: प्रतिबंध लगाया है।
इस प्रतिबंध के तहत अकोला महानगरपालिका क्षेत्र में भी कड़ाई से कार्रवाई अपेक्षित थी। महाराष्ट्र सरकार ने प्लास्टिक व थर्मोकोल की सिंगल यूज सामग्री के उत्पादन, इस्तेमाल, यातायात तथा संग्रह पर 23 मार्च 2018 को पाबंदी लगाई थी।
ऐसे वसूला जा रहा जुर्माना
पहली बार पकड़े जाने पर 5 हजार रूपए जुर्माना, दूसरी बार पकड़े जाने पर 10 हजार रूपए तथा तीसरी बार पकड़े जाने पर 25 हजार रूपए जुर्माना व तीन माह के कारावास की सजा की कार्रवाई की जाएगी। अब तक 24 प्रतिष्ठानों से 1 लाख 20 हजार रूपए जुर्माना वसूला गया।
प्लास्टिक कैरीबैग, मिठाई बॉक्स, प्लास्टिक ध्वज, थर्मोकोल की थाली, कप्स, प्लेट्स, प्लास्टिक के सिंगल यूज ग्लास, कटोरी, चम्मच, डिब्बे, स्ट्रॉ, नॉन वोवन पॉलिप्रोपिलिन बैग्ज, सजावट सामग्री, प्लास्टिक पाऊच आदि सामग्री पर पाबंदी है। इसके बावजूद बाजार व परिसर के अन्य प्रतिष्ठानों पर सामग्री का इस्तेमाल जारी है। इस कारण मनपा प्रशासन की ओर से 1 जुलाई से कार्रवाई का नियोजन किया गया था, किंतु जुलाई के पहले सप्ताह में कार्रवाई शुरू नहीं हो पाई। अब कुछ दिनों से प्लास्टिक के खिलाफ कार्रवाइयों का दौर शुरू हुआ है, जिसमें अलग-अलग प्रतिष्ठानों से 1 लाख 20 हजार रूपए जुर्माना वसूला गया। इसमें शुक्रवार को दो कार्रवाइयों में वसूले गए 10 हजार रूपए जुर्माने का भी समावेश है।
Created On :   23 July 2022 4:11 PM IST