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सामूहिक दुराचार के आरोपियों को बीस साल की कैद, 35 हजार रुपए का अर्थदंड
डिजिटल डेस्क, छिंदवाड़ा/सौंसर। कॉलेज की छात्रा के साथ दुष्कर्म के आरोपियों को दोषी करार देते हुए अपर सत्र न्यायाधीश सौंसर ने बीस साल की सजा व 35 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। शासकीय अधिवक्ता शकरचंद साहू ने बताया कि बीती 1 मार्च 2018 को राहुल पिता विजय सोमकुंवर ने अपने साथी आशीष के साथ मिलकर कॉलेज की छात्रा से दुष्कर्म किया था। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर प्रकरण न्यायालय में पेश किया था। इस मामले में फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश ने राहुल और आशीष को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने राहुल को धारा 323 व 366 में 7 वर्ष एवं धारा 376 डी / 24 में 20 वर्ष की सजा सुनाई और 20 हजार अर्थदंड से दंडित किया। वहीं आशीष को धारा 323 में 10 वर्ष, धारा 366 में 7 वर्ष, 376 डी / 34 में 20 वर्ष कारावास एवं 15 हजार अर्थदंड से दंडित किया है।
महिला के पेट से निकाला चार किलो का ट्यूमर
मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों की टीम ने जिला अस्पताल के गायनिक वार्ड की ओटी में पेट दर्द से पीडि़त महिला का ऑपरेशन कर उसकी बच्चादानी से चार किलो वजनी ट्यूमर निकाला है। इसके पूर्व भी चिकित्सकों द्वारा छह किलो वजनी ट्यूमर निकाला जा चुका है। महिला रोग विशेषज्ञ डॉ निधि नर्रे कुड़ापे ने बताया कि बरारीपुरा निवासी येमुबाई गोरले (55) पिछले लगभग एक साल से पेट दर्द की समस्या से परेशान थी। नागपुर में इलाज के बाद भी आराम न लगने पर पीडि़ता जिला अस्पताल आई थी। जांच के बाद पता लगा कि उसके पेट में ट्यूमर है। जिसकी वजह से उसे दर्द बना रहता है। यदि कुछ दिन और महिला के पेट से ट्यूमर नहीं निकाला जाता तो वह फट सकता था। सभी जांचों के बाद टीम ने जिला अस्पताल में पीडि़ता का ऑपरेशन कर उसकी बच्चादानी से चार किलो वजनी ट्यूमर निकाला। ऑपरेशन करने वाली टीम में डॉ.निधी नर्रे कुडापे, सहायक चिकित्सक डॉ.अर्चना कोरी, डॉ.ज्योति मेरावी व स्टाफ नर्स पिंकी शामिल थी।
Created On :   12 July 2019 1:53 PM IST