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हत्यारोपी: अरुण गवली की रिहाई मामले में कोर्ट ने कहा - चार सप्ताह में फैसला लें
- शिवसेना नगरसेवक कमलाकर जामसंडेकर की हत्या का है दोषी
- नागपुर मध्यवर्ती कारागृह में उम्रकैद की सजा काट रहा
- जेल अधीक्षक को आवेदन देकर सजा कम करने की मांग की
डिजिटल डेस्क, नागपुर। अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवली ने बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में एक याचिका दायर कर हत्या के आरोप में अपनी उम्रकैद की सजा में छूट देने की मांग की है। मामले में न्या. विनय जोशी और न्या. वृषाली जोशी ने फैसला देते हुए गवली को सजा में छूट देते हुए रिहाई पर चार सप्ताह में निर्णय लेने के लिए राज्य सरकार को आदेश दिए हैं।
अर्जी खारिज कर दी थी : गवली शिवसेना नगरसेवक कमलाकर जामसंडेकर की हत्या के दोष में नागपुर मध्यवर्ती कारागृह में उम्रकैद की सजा काट रहा है। याचिका के अनुसार 10 जनवरी 2006 के एक सरकारी आदेश में 65 वर्ष की आयु पूरी कर चुके शारीरिक रूप से अक्षम और आधी कैद पूरी कर चुके कैदियों को शेष सजा से छूट के साथ रिहा करने का प्रावधान है। गवली ने शुरू में जेल अधीक्षक को एक आवेदन देकर इस आधार पर सजा कम करने की मांग की थी, लेकिन जेल अधीक्षक ने गवली की अर्जी खारिज कर दी थी, इसलिए गवली ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। 5 मार्च को सभी पक्षों की दलीलें पूरी हुई थीं और कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। गवली की ओर से एड. मीर नगमान अली ने पैरवी की।
कट्टाधारी पुलिस के हत्थे चढ़ा : देसी कट्टा और तीन जिंदा कारतूस के साथ आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा। िगट्टीखदान पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी को शुक्रवार को अदालत में पेश कर उसे पुलिस की रिमांड पर लिया है। आरोपी डॉमनिक सैमसन अलेक्जेंडर (25), अखिल विश्वभारती सोसाइटी निवासी है। गुरुवार की शाम को वह देसी कट्टे से लैस होकर संभवत: िकसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के इरादे से घूम रहा था। वह अपने इरादे में सफल होता, इसके पूर्व ही पुलिस को इसकी सूचना िमल गई और पुलिस ने परिसर के सब्जी भंडार नामक दुकान के सामने आरोपी को घेर लिया। तलाशी में उसके देसी कट्टा और तीन जिंदा कारतूस िमले हैं। आरोपी पुलिस की रिमांड में है। आरोपी ने कट्टा िकससे और िकस इरादे से खरीदा था, इसकी जांच-पड़ताल की जा रही है।
Created On :   6 April 2024 10:28 AM IST