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उत्पात: नागपुर में 90 हजार से अधिक हैं आवारा श्वान, शहर के बाहर रखने चारों ओर जगह खोजें
- अब तक सरकार ने दो स्थान निर्धारित किए हैं
- आवारा श्वानों की गंभीर समस्या पर जनहित याचिका लंबित
- उत्पात से परेशान है जनता
डिजिटल डेस्क, नागपुर । नागपुर शहर में करीब 90 हजार आवारा श्वान हैं। इन आवारा श्वानों को पकड़कर शहर के बाहर रखने के लिए राज्य सरकार ने दो स्थान निर्धारित किए हैं, लेकिन यह जगह कम पड़ेगी। इसलिए गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर खंडपीठ ने जिलाधिकारी को शहर के चारों ओर जगह खोजने के आदेश दिए हैं।
जनहित याचिका पर सुनवाई : नागपुर खंडपीठ में विजय तालेवार और मनोज शाक्य की शहर के आवारा श्वानों की गंभीर समस्या पर जनहित याचिका प्रलंबित है। पिछले साल काटोल के एक पांच वर्षीय लड़के को आवारा श्वानों ने नोंच-नोंच कर मार डाला था। शहर में आवारा श्वानों का उत्पात जारी है, इसकी वजह से नागरिक परेशान हैं। इसलिए याचिकाकर्तां ने मनपा द्वारा श्वानों को पकड़े जाने के बाद उचित कदम उठाने की भी मांग की है।
महानगरपालिका अधिनियम में शहर के आवारा श्वानों को बंदी करके रखने का प्रावधान है। सिर्फ श्वानों की नसबंदी से समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिए शहर के आवारा श्वानों को बंदी करके रखने की क्या व्यवस्था है, इस बारे में कोर्ट ने मनपा से जवाब दायर करने के आदेश दिए थे। साथ ही पिछली सुनवाई में कोर्ट ने आवारा श्वानों को पकड़कर शहर के बाहर रखने के लिए जगह उपलब्ध कराने के जिलाधिकारी को आदेश दिए थे।
8 फरवरी तक का दिया समय : मामले पर गुरुवार को न्या. अविनाश घरोटे और न्या. एम. एस. जवलकर के समक्ष सुनवाई हुई। जिलाधिकारी ने कोर्ट को बताया कि, अब तक शहर के बाहर आवारा श्वानों को रखने के लिए दो स्थान निर्धारित किए गए हैं, लेकिन कोर्ट ने यह जगह कम पड़ेगी ऐसा कहते हुए शहर के चारों ओर जगह खोजने के लिए सरकार को 8 फरवरी तक अवधि दी है। याचिकाकर्तां की ओर से एड. फिरदौस मिर्जा ने पैरवी की।
Created On :   27 Jan 2024 1:14 PM IST