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शिक्षा: आरटीई, एडमिशन के लिए नये सिरे से ऑनलाइन आवेदन भरने की आज से शुरुआत
- 31 मई आवेदन भरने की अंतिम तिथि
- नए सिरे से ऑनलाइन आवेदन मंगवाए
- प्राप्त आवेदनों की लॉटरी निकालकर चयन किया जाएगा
डिजिटल डेस्क, नागपुर। आरटीई प्रवेश प्रक्रिया के नये सिरे से ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया 17 मई से शुरू हो रही है। 31 मई आवेदन भरने की अंतिम तिथि है। आरटीई के संशोधित नियम पर हाईकोर्ट ने रोक लगाने पर उस प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया। पुराने नियम अनुसार स्वयंअर्थसहाय व गैरअनुदानित स्कूलों में 25 फीसदी सीटों पर प्रवेश पाने के लिए नए सिरे से ऑनलाइन आवेदन मंगवाए गए हैं। जिन्होंने पहले आवेदन भरे हैं, उन्हें फिर से आवेदन भरने पर ही प्रवेश प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।
गैरअनुदानित स्कूलों में 25 फीसदी सीट आरक्षित : आरटीई प्रवेश प्रक्रिया अंतर्गत स्वयंअर्थसहाय व गैरअनुदानित, पुलिस कल्याण स्वयंअर्थसहाय व मनपा के स्वयंअर्थसहायत स्कूलों में 25 फीसदी सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। जिले के 652 स्कूलों में 6918 सीट आरक्षित की गई है। प्राप्त आवेदनों की लॉटरी निकालकर चयन किया जाएगा। लॉटरी में स्कूल आवंटित होने पर दस्तावेजों की पड़ताल करने के बाद संबंधित स्कूल में प्रवेश निश्चित किया जाएगा। सरकारी, स्थानीय निकाय संचालित, अनुदानित स्कूलों को आरटीई प्रवेश प्रक्रिया से हटा दिया गया है।
आवेदन में 10 स्कूलों का विकल्प : आवेदन भरते समय घर से स्कूल का हवाई अंतर गूगल मैप से ग्राह्य माना जाएगा। आवेदन में अधिकतम 10 स्कूलों का विकल्प दिया जाएगा।
प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेज : लॉटरी में चयन होने पर प्रवेश के लिए निवासी सबूत के तौर पर राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्ट्रिक बिल, टेलीफोन बिल, प्रॉपर्टी टैक्स रसीद, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, राष्ट्रीयकृत बैंक की पासबुक इनमें से कोई एक दस्तावेज स्वीकृत किया जाएगा। किराए के मकान में रहने पर दोयम निबंधक कार्यालय में रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट अनिवार्य है। आवेदन भरने से पहले रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट, जो कम से कम 11 महीने अथवा उससे अधिक अवधि का होगा, उसे ग्राह्य माना जाएगा। बालक का जन्म प्रमाण-पत्र अथवा प्रतिज्ञापत्र द्वारा पालक का स्वयंनिवेदन मान्य किया जाएगा। पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र, आर्थिक दुर्बल घटक के लिए सालभर की अधिकतम एक लाख रुपए आय का प्रमाणपत्र, जो सक्षम अधिकारी ने जारी किया है अथवा कंपनी या मालिक ने दी सैलेरी स्लीप, प्रमाणपत्र स्वीकार्य रहेगा। दिव्यांग के लिए जिला शल्य चिकित्सक, स्वास्थ्य अधीक्षक ने दिया 40 फीसदी से अधिक दिव्यांगता प्रमाणपत्र आवश्यक है। अनाथ बालक के लिए अनाथालय, बालसुधार गृह के दस्तावेज अथवा पालकत्व स्वीकृत करने वाले का गारंटी पत्र ग्राह्य माना जाएगा।
Created On :   17 May 2024 1:06 PM IST