आंगनवाडी घोटाला: बाल विकास परियोजना अधिकारी काले की जमानत याचिका कोर्ट से खारिज

बाल विकास परियोजना अधिकारी काले की जमानत याचिका कोर्ट से खारिज
  • ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित किए बिना बोली मंगवाई
  • खरीदी गई वस्तुएं बाजार मूल्य से अधिक मूल्य की
  • तीन बुक डिपो के मालिकों को दी सशर्त जमानत

डिजिटल डेस्क, नागपुर । अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने जिला परिषद के महिला व बालविकास विभाग में हुए आंगनवाड़ी श्रेणीवर्धन घोटाले की आरोपी बाल विकास परियोजना अधिकारी की गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिका खारिज कर दी। साथ ही कोर्ट ने तीन बुक डिपो मालिकों की सशर्त जमानत मंजूर करते हुए उन्हें राहत दी है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जे.ए. शेख ने यह फैसला दिया। कोर्ट ने आरोपी वनिता काले, पारशिवनी तहसील में चार आंगनवाड़ियों की प्रभारी बाल विकास परियोजना अधिकारी हैं। वहीं मे. श्री बुक डिपो एंड जनरल स्टोर्स के प्रकाश भुरचंडी, मे. शांभवी एजूकेशनल के वीरेंद्र कुमार बंसल और वृषाली एम्पोरियम की प्रीति पवार को कोर्ट ने सशर्त गिरफ्तारी पूर्व जमानत दी है। यह तीनों बुक डिपाे पारशिवनी तहसील में ही है। ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित किए बिना इन तीनों दुकानों से बोली मंगवाने और साहित्य खरीदी करने का वनीता काले पर आरोप है। पारशिवनी पुलिस ने इन सभी आरोपीयों के खिलाफ अपराधिक मामला दर्ज किया है।

यह है मामला : याचिका के अनुसार राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी का ग्रेड बढ़ाने के लिए राशि आवंटित की है। इसके तहत आरोपी वनीता काले को आंगनवाड़ी का ग्रेड बढ़ाने के लिए 8 लाख रुपए फंड दिया गया था। साथ ही सरकार ने आंगनवाड़ी का ग्रेड बढ़ाने की अपनी योजना में किए जाने वाले 17 कार्यों की सूची दी, लेकिन वनीता काले ने ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित किए बिना तीनों दुकानों से बोलियां मंगवाकर श्री बुक डिपो से वस्तुएं खरीदीं। खरीदी गई वस्तुएं बाजार मूल्य से अधिक मूल्य की थीं, इसलिए सरकार द्वारा प्रदान की गई धनराशि का दुरुपयोग करने के आरोप में सभी आरोपियों पर पारशिवनी पुलिस थाने में अपराधिक मामला दर्ज किया गया। इस मामले में गिरफ्तारी पूर्व जमानत के लिए आरोपियों ने याचिका दायर की थी। आरोपियों की ओर से एड. तेजस पाटील, एड. शाहीर अंसारी और एड. फाजिल चौधरी ने पैरवी की।

Created On :   18 Jun 2024 2:49 PM IST

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