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राहत: ठेका कंपनी ने अधूर छोड़ दिया था काम, हॉट मिक्स प्लांट से रास्ते का निर्माण कार्य पूरा
- मनपा से समस्या का निराकरण करने की मांग कर रही थी जनता
- अधूरे निर्माण की वजह से उठानी पड़ रही थी परेशानी
- अब रोड बनने से मिली राहत
डिजिटल डेस्क, नागपुर। मनपा के हॉट मिक्स प्लांट विभाग ने पिछले दो साल से चिंचभवन परिसर के अधूरे रास्ते को पूरा किया। ठेका एजेंसी द्वारा अधूरा निर्माणकार्य छोड़ने के चलते नागरिकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।
दो वर्ष से अधूरे बने रास्ते के कारण चिंचभवन के प्रभाग-35 के नागरिकों को खासी दिक्कत हो रही थी। मनपा प्रशासन से नागरिक लंबे समय से शिकायत कर समस्या निराकरण करने की मांग कर रहे थे। आखिरकार मनपा के हॉट मिक्स प्लांट न इस अपूर्ण रास्ते का काम पूरा किया। धंतोली जोन-4 अंतर्गत प्रभाग-35 में 50 मीटर डीपी रास्ते का काम दो साल पहले मनपा के लोककर्म विभाग के अधीक्षक अभियंता ने मंजूर किया था। इस काम की जिम्मेदारी पी.के. कंस्ट्रक्शन कंपनी को दी गई थी, लेकिन निधि की कमी के चलते ठेका कंपनी ने काम अधूरा छोड़ दिया था। जिसके चलते यातायात सहित अन्य कामों में बाधा होने लगी थी।
सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी के 40 मामले दर्ज : मनपा के उपद्रव शोध पथक ने सार्वजनिक स्थानों पर कचरा डालने और प्रतिबंधित प्लास्टिक बंद कैरीबैग का इस्तेमाल करने पर गुरुवार को 40 मामले दर्ज कर 36 हजार 900 रुपए जुर्माना वसूल किया। शहर को स्वच्छ रखने को लेकर हाथगाड़ी, स्टॉल्स, पानठेले, फेरीवाले के 12 मामले में 4,800 रुपए, रास्तों पर, फुटपाथ, खुली जगह पर कचरा डालने के 5 मामलों में 500 रुपए, दुकानदाराें द्वारा रास्ते, फुटपाथ पर कचरा डालने के 1 मामले में 400 रुपए जुर्माना वसूल किया गया। इसके अलावा लॉजिग बोर्डिंग और हाेटल की ओर से गंदगी फैलाने के 2 मामलों में 4 हजार रुपए और रास्ते पर कमान, स्टेज और मंडप लगाने के 8 मामलों में 10 हजार रुपए समेत अन्य मामलों में जुर्माना वसूल किया गया। कार्रवाई उपद्रव शोध पथक प्रमुख वीरसेन तांबे के नेतृत्व में की गई।
प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग का 1 मामला दर्ज : शोध पथक ने गुरुवार को प्रतिबंधक प्लास्टिक कैरीबैग इस्तेमाल करने के 1 मामले में 1 किलो प्लास्टिक कैरीबैग गंजीपेठ के प्रकाश अगरबत्ती भंडार से जब्त कर 5 हजार रुपए जुर्माना वसूल किया। साथ ही लक्ष्मी नगर जोन अंतर्गत विलास पाटनी द्वारा रास्ते पर निर्माणकार्य सामग्री डालने को लेकर 5 हजार रुपए, धरमपेठ जोन अंतर्गत काटोल रोड स्थित अकादमी और नंदनवन स्थित मां संतोषी अकादमी ऑफ सांइस द्वारा बगैर अनुमति बैनर लगाने पर प्रत्येक से 5-5 हजार रुपए जुर्माना सहित कस्तूरबा नगर के आनंद खेमानी द्वारा निर्माणकार्य के दौरान सीवर लाइन तोड़ने पर 20 हजार जुर्माना सहित 6 मामलों में 45 हजार हजार रुपए जुर्माना वसूल किया गया।
Created On :   19 April 2024 8:12 AM GMT