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सुनवाई: कितने पेड़ों की कटाई की जानकारी वेबसाइट पर डालें ,राज्य सूचना आयोग का मनपा को आदेश
- पारदर्शिता की कमी, इसलिए विवरण सार्वजनिक करने का निर्देश
- मनपा अधिकारी वास्तविक आवेदनों को दबाए बैठे
- बड़ी संख्या में आवेदन और शिकायतें प्रलंबित
डिजिटल डेस्क, नागपुर । शहर में पेड़ों की कटाई, रोपण और क्षतिपूर्ति के मामले में पारदर्शिता की कमी को गंभीरता से लेते हुए राज्य सूचना आयोग की नागपुर खंडपीठ ने मनपा को पेड़ों की कटाई के लिए दी गई अनुमति, अब तक किया गया वृक्षारोपण और उखाड़े गए पेड़ों का पुनर्रोपण की जानकारी तत्काल आधिकारिक वेबसाइट पर डालने के आदेश दिए हैं।
यह है मामला : राम नगर के निवासी प्रमोद जोशी द्वारा दायर दूसरी अपील पर राज्य सूचना आयुक्त राहुल पांडे के समक्ष सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान पाया कि, पेड़ों को काटने के लिए दी गई या अस्वीकार की गई अनुमतियों के बारे में जवाबदेही की पूरी कमी है, जिससे नागरिकों को अनुमति प्राप्त करने के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है। महाराष्ट्र (शहरी क्षेत्र) वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1975 के प्रावधानों के अनुसार मनपा के वृक्ष अधिकारी को अधिनियम की धारा 8-10 के अनुसार पेड़ों की कटाई, वृक्षारोपण और क्षतिपूर्ति पर निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। समय-सीमा निर्धारित की गई है, लेकिन इसका शायद ही पालन किया गया, जिससे बड़ी संख्या में आवेदन और शिकायतें प्रलंबित हैं।
अवैध पेड़ रैकेट का दावा : मामले में प्रमोद जोशी ने दावा किया है कि, मनपा अधिकारी वास्तविक आवेदनों को दबाए बैठे हैं, इसलिए निकाय कर्मचारियों के आशीर्वाद से कुछ ठेकेदारों द्वारा अवैध पेड़ रैकेट चलाया जा रहा है। परिणामस्वरूप शहरभर में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई देखी गई है, जिससे हरित क्षेत्र में कमी आई है, लेकिन घरों में बाधा उत्पन्न करने वाली पेड़ों की शाखा को काटने की अनुमति देने में अत्यधिक देरी के कारण व्यक्तिगत घर मालिकों को दंडित किया जाता है। इस पर उद्यान अधीक्षक अमोल चौरपगार ने राज्य सूचना आयोग को जानकारी दी कि, मनपा ने पहले ही वृक्षों की गणना कर ली है, जो महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी के हरित आवरण के बारे में प्रामाणिक डेटा प्रदान करेगी। साथ ही यह डेटा आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करने का वादा किया। इस पर राज्य सूचना आयोग ने सार्वजनिक ऑडिट की आवश्यकता जताते हुए उक्त आदेश दिया।
अवैध पेड़ों की कटाई, दर्ज एफआईआर की भी जानकारी दें : राज्य सूचना आयोग ने मनपा के उद्यान विभाग से पेड़ों की शाखाओं को काटने, नागरिकों द्वारा पेड़ों को काटने के लिए किए गए आवेदनों के साथ-साथ आवेदन की तारीख और अनुमति या अस्वीकृति सहित लिए गए निर्णय के बारे में सभी विवरणों का खुलासा करने के लिए कहा है। साथ ही अवैध पेड़ों की कटाई के लिए पुलिस अधिकारियों के पास दर्ज शिकायतों और उसके बाद की गई कार्रवाई सहित ऐसे सभी मामलों की स्थिति का विवरण प्रदान करने का भी मनपा को निर्देश दिया गया है।
Created On :   9 April 2024 1:34 PM IST