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फ्रॉड: हिंगनघाट के अनाज कारोबारी से 2 करोड़ की ठगी करने वाले आरोपी ने किया आत्मसमर्पण
- पुलिस ने प्रॉडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया
- कोर्ट ने आरोपी को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा
- कंपनी में निवेश का दिया झांसा
डिजिटल डेस्क, नागपुर। हिंगनघाट, वर्धा के अनाज कारोबारी से 2 करोड़ की ठगी के मामले में फरार आरोपी मो. ताहा खान जलील अहमद खान उर्फ सुल्तान, क्राॅफर्ड मार्केट, मुंबई निवासी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में आत्मसमर्पण कर दिया। हाईकोर्ट के आदेश पर आरोपी को पुलिस ने प्रॉडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। पश्चात कोर्ट ने आरोपी को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।
टीटीएफ में निवेश के नाम पर की ठगी : हिंगनघाट निवासी जयेश चंदराणा अनाज कारोबारी हैं। उन्होंने गणेशपेठ थाने में मार्च 2023 को धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने पुलिस को बताया था कि, उनके साथ फव्वारा चौक स्थित ट्रेड प्रॉफिट फंड (टीपीएफ) नामक फंड चलाने वाली कंपनी ने करीब 2 करोड़ रुपए की ठगी की। उन्हें लालच दिया कि, कंपनी में 2 करोड़ का निवेश करने पर कंपनी 3 करोड़ 20 लाख रुपए देगी। जयेश को बताया गया कि, कंपनी में रुपए निवेश करने के बाद बैंक खाते में आरटीजीएस के माध्यम से पैसे वापस किए जाते हैं।
इनकी भी मिलीभगत : यह झूठा आश्वासन आरोपी आसिफ रंगूनवाला, सत्येद्र शुक्ला ,मेहुल मार्डिया उर्फ गणपत व उनके मुंबई के सहयोगी कैलास नरवाड़े, अजय अग्रवाल उर्फ सुल्तान तहेखान, विवेक अग्रवाल ने दिया था। आरोपियों ने जयेश व उनके परिचित पीड़ित व्यक्ति से नकद 2 करोड रुपए, पी.भगत एंड कंपनी, रंगूनवाला चौक, फव्वारा चौक, नागपुर में जमा करवाए। आरोपियों ने तय समय पर जब आरटीजीएस द्वारा उनके खाते में रुपए वापस जमा नहीं कराए, तब जयेश व पीड़ित परिचित ने अपने स्तर पर छानबीन की। इस दौरान जयेश को पता चला कि, नागपुर के आरोपियों व मुंबई स्थित कंपनी के लोगों ने मिलीभगत कर उनके साथ ठगी की है। हालांकि, आरोपियों ने जयेश को इस ठगी की भनक तक नहीं लगने दी। जब जयेश को इस बात का यकीन हो गया कि, आरोपियों ने उनके साथ धोखाधड़ी की है, तब उन्होंने गणेशपेठ थाने में शिकायत की। पुलिस ने धारा 420,406,120ब,34 के तहत मामला दर्ज किया। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है।
सर्वोच्च न्यायालय में भी खारिज हुई जमानत याचिका : इस प्रकरण का मुख्य आरोपी मो. ताहा खान जलील अहमद खान उर्फ सुल्तान फरार था। उसने अग्रिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। जांच के दौरान जांच अधिकारी ने बेहद कुशलता के साथ आरोपी मो. ताहा के खिलाफ प्रकरण में सबूत जुटाकर न्यायालय के संज्ञान में लाए। इसके बाद न्यायालय ने उसकी अग्रिम जमानत को रद्द कर दिया, तब आरोपी ने सर्वोच्च न्यायालय में जमानत की गुहार लगाई, लेकिन न्यायालय ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया। अंतत: आरोपी मो. ताहा ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। न्यायालय के आदेश पर उसे प्राॅडक्शन वारंट पर हिरासत में लिया गया। उसे न्यायालय ने 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस उपायुक्त अर्चित चांडक के मार्गदर्शन में आर्थिक अपराध शाखा पुलिस विभाग के सहायक पुलिस निरीक्षक सागर आव्हाड़ मामले की जांच कर रहे हैं।
Created On :   15 March 2024 2:44 PM IST