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फैसला: अब जीरो माइल पर नहीं होंगे सामाजिक राजनीतिक कार्यक्रम , हाई कोर्ट का आदेश
- जीराे माइल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिए आदेश
- जिला हेरिटेज कमेटी का पुनर्गठन किया जाएगा
- सुरक्षा को लेकर मांगा जवाब
डिजिटल डेस्क, नागपुर। प्रसिद्ध स्मारक जीरो माइल के सौंदर्यीकरण और रख-रखाव में सरकारी लापरवाही पर संज्ञान लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने सू-मोटो जनहित याचिका दायर की है। इस मामले में बुधवार को न्या. नितीन सांबरे और न्या. अभय मंत्री के समक्ष हुई सुनवाई में कोर्ट ने जीराे माइल की सुरक्षा को ध्यान में लेते हुए वहां किसी भी तरह के सामाजिक, राजनीतिक कार्यक्रमों के आयोजन करने पर रोक लगा दी है।
14 अगस्त तक हेरिटेज कमेटी का पुनर्गठन : पिछली सुनवाई में मनपा ने कोर्ट को बताया था कि जिला हेरिटेज कमेटी के कई सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। कुछ सदस्यों की मौत भी हो गई है। इसलिए यह समिति चंद सदस्यों के भरोसे चल रही है और इसके पुनर्गठन की जरूरत को लेकर पिछले दो साल में मनपा द्वारा राज्य सरकार प्रस्ताव भेजा गया है। लेकिन सरकार ने इस प्रस्ताव पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। इस पर कोर्ट ने शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव को हेरिटेज कमेटी के पुनर्गठन प्रस्ताव पर निर्णय देने के आदेश दिए थे। मामले पर बुधवार को हुई सुनवाई में राज्य सरकार ने कोर्ट को में जानकारी दी कि 14 अगस्त 2024 तक जिला हेरिटेज कमेटी का पुनर्गठन किया जाएगा। कोर्ट ने यह जानकारी रिकार्ड पर लेते हुए मामले पर अगली सुनवाई 27 अगस्त को रखी है। मामले में एड. कार्तिक शुकुल न्यायालयीन मित्र हैं, राज्य सरकार की आेर से एड. दीपक ठाकरे और मनपा की ओर से एड. जेमिनी कासट ने पैरवी की।
सौंदर्यीकरण के लिए 27 लाख की निधि : पिछली सुनवाई के दौरान लोक निर्माण विभाग ने कोर्ट में जानकारी दी थी कि जीरो माइल के सौंदर्यीकरण के लिए जिलाधिकारी और राज्य सरकार निर्माण विभाग को निधि उपलब्ध कराके देने वाले थे, लेकिन अभी तक निधि नहीं मिली है। इस पर कोर्ट ने जिलाधिकारी को जवाब दायर करने आदेश दिए थे। इसी के चलते बुधवार को हुई सुनवाई में जिलाधिकारी द्वारा कोर्ट को बताया गया कि जीरो माइल के रख-रखाव, मरम्मत और सौंदर्यीकरण के लिए लोक निर्माण विभाग को 27 लाख की निधि मुहैय्या कराई जाएगी। कोर्ट ने अगली सुनवाई में जीरो माइल के सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठाए गए, इसकी सारी जानकारी की रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं।
Created On :   4 July 2024 3:28 PM IST