बेबसी की गुहार: बेटे ने धोखे से अंगूठे का निशान ले लिया और कर लिया मकान - दुकान अपने नाम

बेटे ने धोखे से अंगूठे का निशान ले लिया और कर लिया मकान - दुकान अपने नाम
  • मां से मकान और दुकान दोनों छीना
  • विभागीय आयुक्त बिदरी ने सुना बुजुर्ग महिला का दर्द
  • जिला प्रशासन हुआ एक्टिव

डिजिटल डेस्क, नागपुर। बेटे ने धोखे से बुजुर्ग मां के अंगूठे का निशान लेकर घर और दुकान अपने नाम कर लिया। माग को घर से बाहर निकाला। अब सिर से छत चली गई और मां के रहने का कोई ठिकाना नहीं रहा, कहां शरण लें। किस के पास जाए। ऐसी दयनीय व्यथा देकर जरीपटका की भोजवंताबाई शेंडे विभागीय आयुक्त के पास पहुंची। शेंडे की उम्र 80 साल है। उम्र के इस पड़ाव में जब सहारे की जरूरत पड़ी, तो बेसहारा हो गई।विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी ने इस मामले में पुलिस जांच की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने और संबंधित अधिकारियों को तत्काल सहायता के लिए आवेदन करने को कहा। विभागीय आयुक्त ने बुजुर्ग महिला को कर्मचारियों के साथ उप-विभागीय अधिकारी के कार्यालय में भेजा और इस मामले में तुरंत राहत देने की सूचना की। इसके बाद प्रशासन एक्टिव हो गया।

विभागीय लोकशाही दिन पर विभागीय आयुक्त प्राप्त शिकायतों का निपटारा कर रही थी। इस दौरान बुजुर्ग महिला ने अपनी व्यथा विभागीय आयुक्त को बताई। यह शिकायत भले ही लोकशाही दिन कार्यक्रम में शामिल नहीं थी, लेकिन महिला की व्यथा सुनकर विभागीय आयुक्त भावुक हो गई। प्राथमिकता से बुजुर्ग महिला को प्रशासन की तरफ से राहत देने की सूचना संबंधितों को दी। विभागीय आयुक्त की इस तत्परता व हाजिर जवाबी से बुजुर्ग महिला की आंखों में सुकून व चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही थी।

विभागीय आयुक्त ने अधिकारियों को संबंधित पुलिस उपायुक्त से जानकारी प्राप्त करने का निर्देश दिया। वरिष्ठ नागरिक कल्याण अधिनियम के तहत वृद्धा को सहायता के संबंध में निर्देश दिए गए। उपायुक्त प्रदीप कुलकर्णी ने शहर के उपविभागीय अधिकारियों को फोन कर वृद्धा को हरसंभव मदद करने की सूचना की।

यह है कानून

राज्य सरकार ने माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 लागू कर दिया है। इसमें माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण की गारंटी दी गई है। इस अधिनियम में, यदि वरिष्ठ नागरिकों या माता-पिता को बच्चे बुनियादी ज़रूरतें व सुविधाएं प्रदान नहीं करते हैं, तो उन्हें प्राप्त संपत्ति के हस्तांतरण को भी रद्द करने का प्रावधान है। साथ ही मासिक जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने का भी प्रावधान किया गया है।

विभागीय लोकशाही दिन पर विभागीय आयुक्त ने तीन शिकायतों पर सुनवाई की। शिकायतों पर जरूरी कदम उठाने के निर्देश प्रशासन को दिए। विभागीय आयुक्त ने मनपा से संबंधि शिकायत का निपटारा एक सप्ताह में करने के निर्देश मनपा प्रशासन को दिए। लोकशाही दिन पर मौजूद मनपा अधिकारियों ने इसका संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने का भरोसा दिया।

Created On :   12 Aug 2024 9:15 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story