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सुनवाई: रामझूला पर दो लाेगों को कार से कुचलने के मामले में रितु मालू की अग्रिम जमानत पर कोर्ट का फैसला सुरक्षित
- सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी
- सदोष मनुष्य वध का मामला दर्ज
- सत्र न्यायालय ने खारिज की याचिका तो हाईकोर्ट पहुंची
डिजिटल डेस्क, नागपुर। नशे की हालत में तेजी से कार चलाकर दो लोगों को कुचलने के मामले की आरोपी रितिका उर्फ रितु दिनेश मालू (उम्र 39, निवासी देशपांडे ले-आउट) ने गिरफ्तारी पूर्व जमानत के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में अर्जी दायर की है। इस मामले में बुधवार को हुई सुनवाई में दोनों पक्षाें की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है।
गिरफ्तारी से बचने अर्जी : इस मामले में पहले तहसील पुलिस ने घातक दुर्घटना का मामला दर्ज कर रितु को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने उसे जमानत पर रिहा कर दिया, लेकिन बाद में उसके खिलाफ सदोष मनुष्य वध का मामला दर्ज किया गया। इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए रितु ने न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दायर की थी। जिला व सत्र न्यायालय ने रितु की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की थी, इसलिए रितु ने अब हाई कोर्ट में अर्जी दायर की है। बुधवार को न्या. उर्मिला जोशी-फलके के समक्ष हुई सुनवाई में कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा है। मालू की ओर से वरिष्ठ विधिज्ञ सुनील मनोहर और एड. प्रकाश जयस्वाल ने पैरवी की। राज्य सरकार की आेर से मुख्य सरकारी वकील देवेन चौहान ने पक्ष रखा।
यह है मामला आरोपी कार चालक रितु मालू घटना के दिन 24 फरवरी की रात माधुरी शिशिर सारडा (37), वर्धमान नगर निवासी के साथ सीपी क्लब से निकली। उस दौरान दोनों शराब के नशे में थीं। कार रितु चला रही थी। जयस्तंभ चौक से मेयो अस्पताल चौक की तरफ जाते समय रितु ने अपनी मर्सडीज कार क्रमांक एमएच-49-एएस-6111 से दोपहिया वाहन क्रमांक एमएच-37-क्यू-2948 को टक्कर मार दी। हादसे के दौरान कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि दोपहिया वाहन पर सवार मो. हुसैन गुलाम मुस्तफा (34), नालसाहब चौक और मो. आतीक मो. जिया (32), अवस्थी नगर की टक्कर लगने से मौत हो गई।
पुलिस को गुमराह किया : सरकारी पक्ष की ओर से दलील दी गई कि आरोपी रितु मालू ने हादसे के तीन दिन बाद पुलिस को लिखे पत्र में उल्लेख किया कि कार वह नहीं चला रही थी। ऐसा करके मालू ने पुलिस को गुमराह किया है और जांच में सहयोग नहीं किया है। इतना ही नहीं, सीपी क्लब में शराब पीने से लेकर नशे में तेजी से कार चलाने तक सभी घटनाओं से संबंधित दस्तावेज, सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान भी सरकार ने कोर्ट के समक्ष रखते हुए मालू की गिरफ्तारी पूर्व जमानत अर्जी खारिज करने की मांग की।
शराब का सेवन, लेकिन सीमा के अंदर : रितु मालू की ओर से पक्ष रखते हुए उसके वकील ने कहा कि रितु मालू ने शराब पी थी। हालांकि कानून के मुताबिक एक तय सीमा के अंदर शराब पीकर गाड़ी चलाई जा सकती है। मालू ने इसी सीमा में शराब पी थी। मालू ने जांच में पूरी तरह से सहयोग भी किया है। यह तर्क देते हुए मालू को गिरफ्तारी पूर्व जमानत देने का कोर्ट से अनुरोध किया गया।
Created On :   20 Jun 2024 2:45 PM IST