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Nagpur News: नागपुर के धंतोली में निजी बस स्टॉप की अनुमति कैसे?

Nagpur News पंचशील चौक से मेहाडिया चौक मार्ग और धंतोली स्थित पटवर्धन मैदान पर निजी बस चालकों ने अतिक्रमण कर रखा है। उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने जिलाधिकारी और महानगरपालिका से (मौखिक) पूछा कि यहां निजी बस स्टॉप के लिए अनुमति कैसे दी गई। 10 जून तक जवाब दाखिल करने का आदेश जारी किया गया।
जनहित याचिका पर सुनवाई ः धंतोली क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के मुद्दे पर धंतोली नागरिक मंडल द्वारा उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका लंबित है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति नितिन सांबरे और न्यायमूर्ति वृषाली जोशी के समक्ष हुई। याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में मुद्दा उठाया कि पटवर्धन मैदान में निजी बसों के कारण धंतोली में यातायात बाधित हो रहा है। उच्च न्यायालय ने 2010 में एक याचिका में कहा था कि इस क्षेत्र में कोई अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, तथा न्यायालय में इस संबंध में साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए थे। इसके अनुसार उच्च न्यायालय ने जिलाधिकारी और महानगरपालिका से मौखिक सवाल किया है। इसके अलावा पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट द्वारा गठित कमेटी के सदस्य और धंतोली नागरिक परिषद के सचिव परमजीत सिंह आहूजा ने सीमेंट सड़क पर आपत्ति जताई थी। अदालत को बताया गया कि आहूजा सहित मनपा के कार्यकारी अभियंताओं ने शनिवार (26) को एक सर्वेक्षण किया। अदालत ने आहूजा को अगले तीन दिनों के भीतर महानगरपालिका को सर्वेक्षण रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया।
अगली सुनवाई 10 जून को : महानगपालिका ने अदालत को यह भी आश्वासन दिया कि इस रिपोर्ट का तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा अध्ययन किया जाएगा और धंतोली में इन कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। महानगरपालिका को आदेश दिया गया कि वह इस रिपोर्ट के अनुसार धंतोली में किए जा रहे कार्यों में क्या सुधार किए जाएंगे, इस पर जवाब दाखिल करें। अगली सुनवाई 10 जून को तय की गई है। याचिकाकर्ता की ओर एड. आशुतोष धर्माधिकारी, एड. अश्विन देशपांडे और महानगरपालिका की ओर से एड. जेमिनी कासट ने पक्ष रखा।
Created On :   29 April 2025 11:37 AM IST