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Nagpur News: अक्टूबर से 110 कपास खरीद केंद्र शुरू किए जाएंगे, हाईकोर्ट में सीसीआई की जानकारी
- 250 केंद्र शुरू करने की मांग की थी
- शिकायतकर्ता की दलील
- अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को
Nagpur News : बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में किसानों के लिए कपास खरीदी को लेकर जनहित याचिका प्रलंबित है। इस मामले में मंगलवार को न्या. भारती डांगरे और न्या. अभय मंत्री के समक्ष हुई सुनवाई में कॉटन कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) ने बताया कि राज्य में अक्टूबर 2024 से तालुका स्तर पर कुल 110 कपास खरीद केंद्र शुरू किए जाएंगे। खंडपीठ में ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र संस्थान के श्रीराम सातपुते ने यह जनहित याचिका दायर की है। याचिका के अनुसार, सरकारी कपास खरीदी केंद्र समय पर शुरू नहीं होने के कारण व्यापारी गारंटी मूल्य से कम कीमत पर कपास खरीद रहे हैं, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। इसलिए दिवाली से पहले दशहरे के शुभ अवसर पर राज्य में सभी तालुका स्तरों पर सरकारी खरीदी केंद्र शुरू किए जाने चाहिए, किसान की कृषि उपज बेचने के बाद सात दिन के अंदर कृषि उपज का पैसा किसान के बैंक खाते में जमा हो जाना चाहिए आदि मांग याचिका में की गई है। कोर्ट ने राज्य सरकार के सहकारिता, विपणन और वस्त्र विभाग को के प्रधान सचिव को स्थानीय या तालुका स्तर पर कपास खरीद केंद्र शुरू करने की नीति स्पष्ट करने के आदेश दिए थे। पिछली सुनवाई में विभाग के अतिरिक्त सचिव ने शपथ-पत्र दायर किया था। इस शपथ-पत्र में कॉटन कार्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कपास खरीदी केंद्र शुरू करने की जानकारी दी थी।
अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को
मामले पर मंगलवार को हुई सुनवाई में कॉटन कार्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कोर्ट में फिर से जानकारी देते हुए कहा कि अक्टूबर महीने से राज्य में तालुका स्तर पर 110 कपास खरीदी केंद्र शुरू किए जाएंगे। याचिकाकर्ता ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि राज्य में कुल 358 तालुका हैं। यदि कम कपास खरीद केंद्र शुरू रहेंगे, तो ज्यादातर व्यापारियों को फायदा होगा, लेकिन कपास किसानों को नुकसान सहना पड़ेगा। इसलिए याचिकाकर्ताओं ने कम से कम 250 तालुका स्तर पर कपास खरीदी केंद्र शुरू करने की मांग की। कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को रखी है। याचिकाकर्ता श्रीराम सातपुते ने खुद ही पक्ष रखा।
Created On :   25 Sept 2024 7:11 PM IST