Nagpur News: अजनी में पेड़ कटाई पर फैसला, मनपा शपथ-पत्र दायर कर देगी जानकारी

अजनी में पेड़ कटाई पर फैसला, मनपा शपथ-पत्र दायर कर देगी जानकारी
  • पेड़ काटने के लिए दी गई अनुमति को अवैध ठहराया
  • पहले चरण में 54 एकड़ जमीन पर विकास कार्य होगा
  • 181 पेड़ों को काटने के खिलाफ जनहित याचिका दायर

Nagpur News अजनी इंटर मॉडल स्टेशन महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए अजनी वन के 181 पेड़ों को काटने पर बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने अंतरिम रोक लगाई थी। कोर्ट ने मनपा वृक्ष प्राधिकरण द्वारा पेड़ काटने के लिए दी गई अनुमति को अवैध ठहराया था। साथ ही संबंधित ठेकेदार और रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण संयुक्त रूप से पेड़ों की कटाई की नई अनुमति के लिए अर्जी करने के आदेश दिए थे। मामले पर मंगलवार को न्या. भारती डांगरे और न्या. अभय मंत्री के समक्ष हुई सुनवाई में मनपा ने कोर्ट को बताया कि पेड़ कटाई की अनुमति के लिए दायर नई अर्जी पर फैसला लिया है। इसकी जानकारी 16 अक्टूबर को शपथ-पत्र दायर कर कोर्ट को दी जाएगी।

ऐसे अदालत पहुंचा मामला : नागपुर खंडपीठ में अजनी वन की सुरक्षा के लिए स्वच्छ एसोसिएशन की जनहित याचिका प्रलंबित है। अजनी इंटर मॉडल स्टेशन का नाम बदलकर बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई की गई, ऐसा दावा याचिकाकर्ता ने किया है। अजनी इंटर मॉडल स्टेशन परियोजना के पहले चरण में 54 एकड़ जमीन पर विकास कार्य होने हैं। इसके लिए कीस्टोन को ठेका दिया गया है। 25 अप्रैल 2023 को हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया है कि मनपा की अनुमति के बिना अजनी वन के पेड़ न काटे जाएं। इसलिए, कीस्टोन ने मनपा को एक आवेदन प्रस्तुत कर अजनी वन में 181 पेड़ों को काटने की अनुमति मांगी है। 181 पेड़ों को काटने के खिलाफ याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका में एक अर्जी दायर की थी।

याचिका में स्वच्छ फाउंडेशन के आरोप : याचिकाकर्ता स्वच्छ फाउंडेशन ने आरोप लगाया है कि अज्ञात और बेहद कम खपत वाले अखबारों में विज्ञापन देकर सात दिन के भीतर पेड़ काटने पर आपत्तियां मांगी थी। तमाम आपत्ति और आपत्ति की प्रक्रिया पूरी करने के बाद मनपा ने 13 मार्च को कीस्टाेन को इन 181 पेड़ों को काटने की इजाजत दे दी। कोर्ट ने मनपा वृक्ष प्राधिकरण द्वारा पेड़ों की कटाई के लिए दी गई अनुमति को अवैध करार दिया था। साथ ही संबंधित ठेकेदार और रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण संयुक्त रूप से पेड़ों की कटाई की नई अनुमति के लिए वृक्ष प्राधिकरण को आवेदन करने और वृक्ष प्राधिकरण को इस पर निर्णय लेने का आदेश दिया था। याचिकाकर्ता की ओर से एड. परवेज मिर्जा और मनपा की ओर से एड. जेमिनी कासट ने पैरवी की।

80 लोगों ने जताई थी आपत्ति : पिछली सुनवाई में मनपा कोर्ट को बताया था कि वृक्ष प्राधिकरण ने पेड़ कटाई के अनुमति के आवेदन पर लोगों से आपत्तियां मंगवाई थी। इसी के चलते अजनी स्टेशन परियोजना के लिए पेड़ कटाई के खिलाफ 80 विभिन्न सामाजिक संस्था और लोगों ने आपत्ति जताई। इन आपत्तियों पर 5 सितंबर को सुनवाई ली गई। इसलिए इस जगह का दोबारा निरीक्षण करने और इस आवेदन पर निर्णय लेने के लिए मनपा ने कोर्ट से समय मांगा था। कोर्ट ने मनपा वृक्ष प्राधिकरण का अनुरोध मंजूर किया था।

Created On :   9 Oct 2024 11:56 AM IST

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