Nagpur News: अब वाहन पर पीछे बैठे व्यक्ति को हेलमेट पहनना जरूरी, नहीं तो कटेगा 1000 रुपए का चालान

अब वाहन पर पीछे बैठे व्यक्ति को हेलमेट पहनना जरूरी, नहीं तो कटेगा 1000 रुपए का चालान
  • 4,518 सीसीटीवी से होगी निगरानी, नोटिफिकेशन जारी
  • हादसों बढ़ रही मौतों के चलते आदेश
  • राज्य के सीपी, एसपी कार्यालय को भेजा आदेश

Nagpur News : संतरानगरी में अब एक बार फिर हेलमेट सख्ती का आदेश दिया गया है। अब दोपहिया वाहन पर पीछे बैठे व्यक्ति को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा, अगर हेलमेट नहीं पहना है, तो 1 हजार रुपए चालान भरने के लिए तैयार रहना होगा। नागपुर सहित राज्य के दूसरे शहरों में भी यह आदेश लागू करने का निर्देश दिया गया है। शहर यातायात पुलिस के उपायुक्त अर्चित चांडक ने इस संदर्भ में गुरुवार को एक नोटिफिकेशन जारी कर नागरिकों से हेलमेट का उपयोग करने का आह्वान किया है।

हादसों बढ़ रही मौतों के चलते आदेश

राज्य में सड़क हादसे बढ़ रहे हैं और हादसों में लोगों की मौत का आंकडा भी तेजी से बढ़ रहा है। पिछले साल वर्ष 2023 में नागपुर में यह आंकडा 294 को पार कर गया था। इन आंकडों को देखते हुए दोपहिया वाहन पर पीछे बैठे व्यक्ति को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया है। शहर में वर्ष 2019 में हुए सड़क हादसे में प्राण गंवाने वालों की संख्या 233, 2020 में 195, 2021 में 255, 2022 में 294 और वर्ष 2023 में यह आंकडा 294 काे पार कर गया था, जबकि वर्ष 2019 में सड़क हादसों की संख्या 401 तक पहुंच गई थी, इसलिए अब दोपहिया पर पीछे बैठा व्यक्ति महिला हो या पुरुष, उन्हें हेलमेट पहनना जरूरी है।

राज्य के सीपी, एसपी कार्यालय को भेजा आदेश

राज्य के यातायात विभाग के अपर पुलिस महासंचालक ने इस बाबत का आदेश राज्य के सभी पुलिस आयुक्तालय व पुलिस अधीक्षकों को दिया है, इसलिए दोपहिया चालक के साथ पीछे बैठे व्यक्ति को हेलमेट जरूरी हो गया है।

यातायात पुलिस भी करेगी कार्रवाई

पीछे बैठे व्यक्ति द्वारा हेलमेट नहीं लगाने पर शहर में लगे करीब 4500 सीसीटीवी की मदद से फोटो लेकर चालान भेजा जाएगा। इस आदेश का पालन का उल्लंघन करने वालों पर शहर के चौराहों पर तैनात यातायात कर्मचारी कार्रवाई भी करेंगे।

ई-चालान मशीन में बड़ा बदलाव

पुलिस विभाग की ई-चालान मशीन में भी इसके लिए बड़ा बदलाव किया गया है। मोटर वाहन कानून 1988 के तहत धारा 128 व 129 में दिए गए प्रावधान के अनुसार दोपहिया चालक व पीछे बैठे शख्स की सुरक्षा की दृष्टि से हेलमेट आवश्यक है। चालक तो हेलमेट पहनता है, लेकिन पीछे बैठा व्यक्ति हेलमेट नहीं पहनता है। सड़क दुर्घटनाओं में मरने और जख्मी होने वालों की संख्या तेजी से बढ़ने का एक कारण यह भी है।

नए आदेश का पालन करना जरूरी है

अर्चित चांडक, पुलिस उपायुक्त, यातायात पुलिस विभाग के मुताबिक अब नए आदेश के तहत दोपहिया वाहन चालक और पीछे बैठे व्यक्ति को हेलमेट लगाना जरूरी है। अन्यथा चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में भी यह कार्रवाई की गई थी, लेकिन यातायात विभाग की ओर से कानून का सख्ती से क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा था, लेकिन अब सख्ती बरती जाएगी। इसके लिए शहर में 4,518 सीसीटीवी व तैनात पुलिस अधिकारी व हवलदार की ओर से कार्रवाई की जाएगी।


Created On :   28 Nov 2024 9:06 PM IST

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