Nagpur News: वैलिडीटी के 592 मामले प्रलंबित, 55 मामले कोर्ट में हैं विचाराधीन

वैलिडीटी के 592 मामले प्रलंबित, 55 मामले कोर्ट में हैं विचाराधीन
  • सामाजिक सप्ताह के दौरान वैलिडीटी के 1447 मामले होंगे क्लियर
  • 55 मामले कोर्ट में हैं विचाराधीन

Nagpur News. कास्ट वैलिडीटी (जाति वैधता) प्रमाणपत्र समिति नागपुर के उपायुक्त मंगेश वानखेडे ने बताया कि वैलिडीटी से संबंधित 592 मामले प्रलंबित है। जाति संबंधी दस्तावेजों व अभिलेख की पूर्तता नहीं होने से ये मामले प्रलंबित है। विभाग की सतर्कता टीम संबंधित जगहों पर जाकर जांच पड़ताल करेगी आैर सतर्कता टीम की रिपोर्ट के आधार पर इन मामलों पर विचार किया जाएगा। 8 से 14 अप्रैल तक चलनेवाले भारत रत्न डा. बाबासाहब आंबेडकर सामाजिक समता सप्ताह के दौरान वैलिडीटी से संबंधित 1447 मामले क्लियर किए जाएंगे। इसके लिए शिविर लगाकर प्रमाणपत्रों का वितरण किया जाएगा। समाज कल्याण विभाग 8 से 14 अप्रैल तक नागपुर समेत पूरे राज्य में सामाजिक समता सप्ताह मनाकर सरकार की कल्याणकारी योजनाआें की जानकारी दलित, आदिवासी, वंचित व दुर्बल वर्ग को देगा।

सामाजिक न्याय भवन में आयोजित पत्र परिषद में जाति वैधता प्रमाणपत्र समिति के उपायुक्त मंगेश वानखेडे ने बताया कि एक महीने में 2059 आवेदन मिले है, जिनमें से 1447 मामलों में दस्तावेजों की जांच पड़ताल का काम पूर्ण हुआ है। सामाजिक समता सप्ताह के दौरान शिविर लगाकर 1447 मामलों में वैलिडीटी से संबंधित प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे। समिति का काम यह सुनिश्चित करना है कि किसी बाहरी राज्य के या अपात्र व्यक्ति को प्रमाणपत्र जारी न हो। पत्र परिषद में समाज कल्याण की सहायक आयुक्त सुकेशिन तेलगोटे, विशेष अधिकारी अंजली चिवंडे, जयश्री धवराल, सुखदेव कौरती व जिला सूचना अधिकारी विनोद रापतवार उपस्थित थे।

विद्यार्थी वैलिडीटी के लिए आवेदन करे

श्री वानखेडे ने कहा कि 12 वीं के बाद प्रोफेशल कोर्स के लिए जाति वैधता जरूरी होती है। विद्यार्थियों को वैलिडीटी के लिए अभी से कालेज के माध्यम से आवेदन करने की अपील की। एससी के लिए 1950 का, वीजेएनटी के लिए 1961 का आैर आेबीसी आैर एसबीसी के लिए 1967 का जाति संबंधी दस्तावेज होना जरूरी है। अगर किसी को गलती से जाति वैधता प्रमाणपत्र मिला हो तो उसके बेटे को भी मिलेगा, यह जरूरी नहीं है। एेसे मामलों की समीक्षा होती है आैर गलती ध्यान में आने पर संबंधित प्रमामपत्र रद्द किया जाता है।

वंचितों को दिया जाएगा कल्याणकारी योजनाआें का लाभ

सामाजिक न्याय विभाग के प्रादेशिक उपायुक्त बाबासाहब देशमुख ने कहा कि संविधान की धारा 46 एससी, एसटी, दुर्बल व वंचित वर्ग के हितों का संवर्धन करती है। समता सप्ताह के दौरान दलित व वंचितों को सरकार की कल्याणकारी योजनाआंे की जानकारी देने के साथ ही उसके लाभ भी दिए जाएंगे। जो लोग योजनाआें के लाभ से वंचित है, उनके लिए कैंप लगाकर मार्गदर्शन किया जाएगा। ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। नागपुर विभाग के सभी छह जिलों में शिविर लगेंगे। दलित बस्तियों में जाकर सफाई मुहिम भी चलाई जाएगी। जो वर्ग योजनाआें व मुख्य धारा से कटा हुआ है, उनकी बस्तियों में जाकर मार्गदर्शन किया जाएगा। व्यसन मुक्ति के लिए जगह-जगह पथनाट्य भी करेंगे। विभाग की तरफ से चलाया गया घर-घर संविधान अभियान सफल रहा। वंचितों तक योजनाआें का लाभ पहुंचाने के लिए विभाग प्रतिबद्ध है।

Created On :   8 April 2025 9:40 PM IST

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