अल्टीमेटम...: प्रशासन ने दिए आदेश , मेडिकल परिसर की अवैध दो मंजिला इमारत तुरंत हटाएं

प्रशासन ने दिए आदेश , मेडिकल परिसर की अवैध दो मंजिला इमारत तुरंत हटाएं
  • हाईकोर्ट ने फुटपाथ का अतिक्रमण भी हटाने को कहा
  • असुविधाओं को लेकर नागपुर खंडपीठ में जनहित याचिका लंबित
  • 8 फरवरी तक क्या कार्रवाई की गई, रिपोर्ट करनी है कोर्ट में पेश

डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर खंडपीठ ने मेडिकल मुख्य द्वार के परिसर में अतिक्रमण की गई अवैध दो मंजिला इमारत हटाने के महानगरपालिका को आदेश दिए। इसके अलावा लाइसेंस धारक दुकानदार और फेरीवालाें द्वारा फुटपाथ पर किया गया अतिक्रमण भी खाली करने के कोर्ट ने निर्देश दिए।

जनहित याचिका पर सुनवाई : शहर के मेयो और मेडिकल अस्पतालों की खराब हालत और वहां की असुविधाओं को लेकर नागपुर खंडपीठ में जनहित याचिका लंबित है। पिछली सुनवाई में न्यायालय मित्र एड. अनूप गिल्डा ने कोर्ट में मेडिकल परिसर में किए गए अतिक्रमण की जानकारी दी थी। साथ ही इस अवैध निर्माण के छात्रचित्र भी पेश किए थे। मामले पर गुरुवार को न्या. अविनाश घरोटे और न्या. एम. एस. जवलकर के समक्ष सुनवाई हुई। मनपा ने अपना पक्ष रखते हुए कोर्ट को बताया कि मेडिकल मुख्य द्वार के सामाने अवैध तरीके से दो मंजिला इमारत का निर्माण किया गया है। मेडिकल द्वार के दोनों तरफ लाइसेंस धारक दुकानदारों को लीज पर दुकानें चलाने को दी गई हैं, लेकिन इन दुकानदारों ने फुटपाथ पर भी अतिरिक्त निर्माण किया है। इसके अलावा फेरीवालों ने भी दुकाने लगाई हैं।

8 फरवरी तक रिपोर्ट मांगी : मामले की गंभीरता को ध्यान में लेते हुए कोर्ट ने अवैध दो मंजिला इमारत 24 घंटे में हटाने के आदेश दिए। साथ ही कोर्ट ने लाइसेंस धारक दुकानदारों द्वारा फुटपाथ पर किया गया निर्माण और अतिक्रमण करने वाले फेरीवालों पर कार्रवाई करने को कहा। कोर्ट के आदेश के अनुसार मनपा को मेडिकल परिसर का अतिक्रमण हटाते हुए 8 फरवरी तक क्या कार्रवाई की गई, इसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी है। राज्य सरकार की ओर से विशेष सरकारी वकील फिरदौस मिर्जा, एड. डी. पी. ठाकरे और मनपा की ओर से एड. सुधीर पुराणिक ने पैरवी की।

31 तक पुलिस चौकी होगी स्थापित : कोर्ट ने पिछली सुनवाई में मेडिकल के मुख्य द्वार पर पुलिस चौकी स्थापित करने के आदेश दिए थे। कोर्ट के आदेश के अनुसार मेडिकल के डीन को चौकी स्थापित करने के लिए पुलिस आयुक्त को अर्जी करनी थी। बाद में अर्जी पर पुलिस आयुक्त को 25 जनवरी तक फैसला लेना था। गुरुवार को हुई सुनवाई में पुलिस ने कोर्ट को बताया कि इस मामले की फाइल को "ए' श्रेणी में रखा गया है। इसलिए पुलिस ने इस चौकी को हरी झंडी दे दी है। इसलिए कोर्ट ने 31 जनवरी से पहले पुलिस चौकी स्थापित करने के आदेश दिए।

मेयो में पूर्णकालिक डीन ही नहीं : गुरुवार को हुई सुनवाई में न्यायालय मित्र एड. अनूप गिल्डा ने एक नोट दायर करते हुए कोर्ट को बताया कि मेयो अस्पताल में पूर्णकालिक डीन ही नहीं है और दवाओं की भी कमी है। इस पर भी कोर्ट ने सरकार को 8 फरवरी तक जवाब दायर करने के आदेश दिए।

Created On :   27 Jan 2024 1:03 PM IST

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