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कोर्ट-कचहरी: बच्चू कडू के खिलाफ दायर एफआईआर रद्द , कोर्ट के आदेश से मिली बड़ी राहत
- कडू और चार अन्य लोगों पर हमले का आरोप
- आरोप लगाने वाले तिरमारे के खिलाफ खुद कई अपराधिक मामले दर्ज
- कोर्ट ने आदेश किए जारी
डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने नगरसेवक पर हमला करने के आरोप में विधायक बच्चू कडू के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने का आदेश दिया है। बच्चू कडू के खिलाफ आरोप सिद्ध न होने से और गलत तरीके से एफआईआर दायर करने के चलते कोर्ट ने यह आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश से बच्चू कडू को बड़ी राहत मिली है।
यह है पूरा मामला : यह घटना 9 फरवरी 2018 को चांदूर बाजार पुलिस स्टेशन क्षेत्र में हुई थी। शिकायतकर्ता भाजपा के चांदूर बाजार नगर परिषद के तत्कालीन नगरसेवक गोपाल तिरमारे ने आरोप लगाया था कि कडू और चार अन्य लोगों ने उन पर हमला किया था। पुलिस ने इस मामले में आईपीसी 307 के तहत अपराधिक मामला दर्ज किया था। कडू ने यह अपराधिक मामला रद्द कराने की मांग करते हुए कोर्ट में याचिका दायर की थी। पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया था कि यह आरोप झूठे हैं।
तिरमारे कडू के खिलाफ झूठे आरोप लगाने का मौका तलाश रहा था। तिरमारे के खिलाफ खुद कई अपराधिक मामले दर्ज हैं। राजनीतिक प्रतिशोध के कारण ये झूठे आरोप लगाए गए हैं। इसलिए कोर्ट ने मौखिक निरीक्षण में कहा था कि, बच्चू कडू के खिलाफ दायर आपराधिक मामला पुलिस प्रशासन खुद होकर वापस ले, अन्यथा कोर्ट यह आदेश जारी करेगा। पुलिस प्रशासन के आपराधिक मामला वापस लेने के लिए तैयार न होने की वजह से सोमवार को कोर्ट ने एफआईआर रद्द करने का आदेश दिया। बच्चू कडू की ओर से एड. फिरदौस मिर्जा ने पैरवी की।
उत्पाती पुलिस के हत्थे चढ़ा : उत्पाती पुलिस के हत्थे चढ़ा। पांचपावली थाने में प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया। मंगलवार को उसे अदालत में पेश किया गया। आरोपी सुंदरलाल उर्फ लंकेश अशोक पाठक (25), रानी दुर्गावती चौक निवासी है। सोमवार को दोपहर में वह बालाभाऊपेठ में रेलवे लाइन के पास भाले का पत्ता लेकर उत्पात मचा रहा था। गाली-गलौज कर लोगों को जान से मारने की धमकी दे रहा था। किसी ने फोन कर पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने जाल बिछाकर उसे दबोच लिया। तलाशी के दौरान उससे भाले का पता जब्त किया गया।
Created On :   20 March 2024 8:24 AM GMT