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धोखाधड़ी: कोल ब्लॉक आवंटन, निदेशक मोहन अग्रवाल को 3 साल और राकेश अग्रवाल को 2 साल की सजा
- बीएस इस्पात कंपनी का मामला
- दोनों पर 10-10 लाख व कंपनी पर 50 लाख का जुर्माना
- धोखाधड़ी व आपराधिक साजिश का मामला था दर्ज
डिजिटल डेस्क, नागपुर। विशेष सीबीआई कोर्ट (नई दिल्ली) ने कोल ब्लॉक आवंटन मामले में नागपुर बेस कंपनी बी. एस. इस्पात लिमिटेड के निदेशक मोहन अग्रवाल व राकेश अग्रवाल को दोषी पाते हुए दोनों को क्रमश: 3 साल व 2 साल की सजा सुनाई। इसके अलावा दोनों निदेशकों पर 10-10 लाख व कंपनी पर 50 लाख का जुर्माना लगाया।
दोनों पर ये आरोप थे : केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 31 मार्च 2015 को बी. एस. इस्पात लिमिटेड के निदेशक मोहन अग्रवाल व राकेश अग्रवाल के खिलाफ धोखाधड़ी व आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया था। आरोप था कि दोनों ने कोयला ब्लॉक के लिए आवेदन करते समय एवं कोयला ब्लॉक आवंटन के लिए आवेदन पर कार्रवाई के दौरान कंपनी के अस्तित्व के बारे में गलत जानकारी प्रस्तुत की थी। कोयला ब्लॉक को 3 लाख टन, प्रति वर्ष क्षमता के प्रस्तावित स्पंज आयरन प्लांट में कैप्टिव उपयोग हेतु आवंटित किया गया था।
मेसर्स बी.एस. इस्पात लिमिटेड ने महाराष्ट्र में स्थित मार्की-मंगली-I कोयला ब्लॉक के आवंटन हेतु निदेशक मोहन अग्रवाल के माध्यम से 28 जून 1999 को आवेदन पेश किया था। इसी प्रकार राकेश अग्रवाल ने मार्की-मंगली-I कोयला ब्लॉक आवंटन प्राप्त करने हेतु एमओसी के साथ-साथ अन्य संस्थानों के साथ पत्राचार किया था। यह भी आरोप था कि कंपनी को कोयला ब्लॉक जिस उद्देश्य हेतु आवंटित किया गया था, उसके अलावा अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग किया। मार्की-मंगली-I कोयला ब्लॉक को एमआेसी की 15वीं स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा मेसर्स बी.एस. इस्पात लिमिटेड के पक्ष में आवंटित किया गया था।
31 गवाहों से पूछताछ : सीबीआई ने जांच के बाद 24 जुलाई 2018 को आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। सीबीआई अभियोजन दल ने आरोपों के समर्थन में 31 गवाहों से पूछताछ की। विशेष कोर्ट ने कंपनी के निदेशक मोहन अग्रवाल व राकेश अग्रवाल को दोषी पाया। विशेष कोर्ट ने कंपनी के निदेशक मोहन अग्रवाल व राकेश अग्रवाल को क्रमश: 3 व 2 साल की सजा आैर 10-10 लाख का जुर्माना किया। कंपनी पर भी 50 लाख का जुर्माना किया।
Created On :   31 May 2024 3:25 PM IST