नागपुर: मेडिकल की ली सुध, हाईकोर्ट ने कहा-मरीजों के परिजनों को सुविधाएं उपलब्ध कराएं

मेडिकल की ली सुध, हाईकोर्ट ने कहा-मरीजों के परिजनों को सुविधाएं उपलब्ध कराएं
  • मुख्य द्वार पर नहीं, प्रशासन ने पुलिस चौकी अंदर बनाई
  • अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू

डिजिटल डेस्क, नागपुर. बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने राज्य सरकार और मेडिकल प्रशासन को अस्पताल में गरीब मरीजों के परिजनों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए योजना बनाने के आदेश दिए हैं। इस योजना के तहत मेडिकल परिसर के अंदर विभिन्न स्थानों पर शौचालय, खुले स्थान पर मरीजों के परिजन लंबे समय तक बैठ सकें, इसलिए शेड तैयार करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने मेडिकल में सोलर पैनल स्ट्रीट लाइट लगाने को भी कहा है। इस योजना पर सरकार को दो सप्ताह में शपथ-पत्र दायर करना है। शहर के मेयो और मेडिकल अस्पतालों की खराब हालत और वहां की असुविधाओं को लेकर नागपुर खंडपीठ में जनहित याचिका प्रलंबित है। मामले पर गुरुवार को न्या. अविनाश घरोटे और न्या. एम. एस. जवलकर के समक्ष सुनवाई हुई।

मेडिकल में ज्यादातर विदर्भ और अन्य राज्यों से गरीब मरीज इलाज के लिए आते हैं। मरीजों के साथ उनके परिजन भी होते हैं। जब इलाज ज्यादा दिन चलता है, तो मरीजों के साथ परिजनों को भी अस्पताल में ही ठहरना पड़ता है। तब उनके रहने और खाने के लिए क्या सुविधाएं अस्पताल में उपलब्ध हैं, इस मुद्दे पर कोर्ट में चर्चा हुई। इसलिए कोर्ट ने गरीब मरीजों के परिजनों के लिए अस्पताल में विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराने के आदेश दिए। न्यायालय मित्र के तौर पर एड. अनूप गिल्डा, राज्य सरकार की ओर से विशेष सरकारी वकील फिरदौस मिर्जा, एड. डी. पी. ठाकरे और मनपा की ओर से एड. जेमिनी कासट ने पैरवी की।

मुख्य द्वार पर नहीं, प्रशासन ने पुलिस चौकी अंदर बनाई

मेडिकल के मुख्य द्वार के सामने बड़े पैमाने हुए अतिक्रमण के चलते रुग्णवाहिका को आने-जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए हाई कोर्ट ने मेडिकल के मुख्य द्वार पर पुलिस चौकी स्थापित करने के आदेश दिए। कोर्ट के आदेश के अनुसार 31 जनवरी तक पुलिस चौकी स्थापित होने वाली थी, लेकिन गुरुवार को चौंकाने वाला मामला सामने आया। कोर्ट ने मुख्य द्वार पर चौकी स्थापित करने को कहा था, पर प्रशासन ने मुख्य द्वार के अंदर चौकी बनाई। इसलिए अब कोर्ट ने फिर से मेडिकल प्रशासन, पुलिस प्रशासन और मनपा को पुलिस चौकी के लिए नई जगह खोजने के आदेश दिए।

अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू

कोर्ट ने मेडिकल मुख्य द्वार के परिसर का अतिक्रमण साथ ही परवाना धारक दुकानदारों और फेरीवालाें द्वारा फुटपाथ पर किए गए अतिक्रमण को भी हटाने के निर्देश दिए थे। मनपा कोर्ट से कहा कि, मेडिकल के मुख्य द्वार और सुरक्षा दीवार को लगकर किया गया अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई है। इस पर कोर्ट ने अब तक की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए।


Created On :   16 Feb 2024 3:25 PM IST

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