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निर्देश: निर्वाचन आयोग के आदेश , राजनीतिक विज्ञापनों का पूर्व सत्यापन होगा आवश्यक
- एमसीएमसी का गठन
- सेतु केंद्र नागपुर में क्रियान्वित
- निर्धारित समय के भीतर आवेदन प्रस्तुत करना जरूरी
डिजिटल डेस्क, नागपुर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राजनीतिक विज्ञापनों के पूर्व-प्रमाणन के लिए नागपुर और रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए जिलाधीश और जिला चुनाव अधिकारी की अध्यक्षता में मीडिया प्रमाणन और सनियंत्रण समिति (एमसीएमसी) का गठन किया गया है। मीडिया प्रमाणन एवं सनियंत्रण समिति कक्ष, सेतु केंद्र नागपुर में क्रियान्वित किया गया है। जिलाधीश डॉ. विपिन इटनकर ने इच्छुक लोगों से अपील की है कि वे राजनीतिक विज्ञापन प्रमाणित कराने के लिए निर्धारित समय के भीतर कक्ष में अपना आवेदन प्रस्तुत करें।
अनुमोदन की आवश्यकता : चुनाव आयोग ने राजनीतिक प्रचार विज्ञापनों के संबंध में नियम बनाए हैं। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को टीवी चैनल, केबल नेटवर्क, केबल समाचार चैनल, सिनेमा हॉल, रेडियो, सार्वजनिक और निजी एफएम चैनल, सार्वजनिक स्थानों पर दिखाए जाने वाले दृश्य-श्रव्य विज्ञापन, ई में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों का उपयोग करने की अनुमति है। समाचार पत्र, थोक एसएमएस, रिकॉर्ड किए गए ध्वनि संदेश, मीडिया, इंटरनेट वेबसाइटों पर प्रदर्शित होने वाले सामाजिक विज्ञापन और साथ ही मतदान से एक दिन पहले समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों के लिए मीडिया प्रमाणन और नियंत्रण समिति से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
दिशा-निर्देशों का पालन : राष्ट्रीय दलों, उम्मीदवारों या प्रतिनिधियों को विज्ञापन प्रसारित होने से 48 घंटे पहले विज्ञापन और आवेदन पत्र सत्यापन के लिए जमा करना होगा। अपंजीकृत राजनीतिक दलों या अन्य व्यक्तियों को कम से कम 7 दिन पहले समिति के पास आवेदन करना होगा। समिति आवेदन प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर उसका निस्तारण करेगी। यदि विज्ञापन नियमों के अनुरूप नहीं है, तो समिति के पास प्रमाणीकरण से इनकार करने का अधिकार सुरक्षित है। समिति के निर्णय के विरुद्ध राज्य समिति में अपील दायर की जा सकती है। लेकिन उसके बाद केवल सुप्रीम कोर्ट में अपील की मांग की जा सकती है। समिति द्वारा विज्ञापन में बदलाव का सुझाव देने के बाद, राजनीतिक दल या उम्मीदवार को समिति से ऐसा संदेश प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर नई रचना प्रस्तुत करनी होगी। विज्ञापन को आदर्श आचार संहिता द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन करना चाहिए।
Created On :   26 March 2024 7:10 AM GMT