नागपुर: नाबालिग छात्रा से रेप आरोपी को उम्रकैद की सजा

नाबालिग छात्रा से रेप आरोपी को उम्रकैद की सजा
  • नाबालिग छात्रा से रेप
  • आरोपी को उम्रकैद की सजा हुई

डिजिटल डेस्क, नागपुर. नाबालिग 12 वर्षीय कराटे छात्रा पर अत्याचार करने वाले आरोपी को अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही कुल 6 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। न्यायाधीश आर.पी. पांडे ने यह फैसला सुनाया। नितीश उर्फ सूर्या उर्फ सोनू गुप्ता (32) आरोपी का नाम है। 20 जुलाई 2016 को इमामवाड़ा पुलिस थाना अंतर्गत यह घटना हुई थी। तब पीड़िता 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। वह रोज शाम को 6 बजे कराटे क्लॉस के लिए जाती थी और रात 8 बजे घर लौटती थी। घटना के दिन पीड़िता कराटे क्लाॅस के लिए गई थी। शाम को करीब 7.30 बजे घर लौटते समय मेडिकल चौक में उसकी मुलाकात आरोपी से हुई। आरोपी के पास काले रंग की बाइक थी। आरोपी ने पीडिता से जान-पहचान बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन पीड़िता उससे बचकर आगे निकली।

आरोपी ने पीछा किया आैर रूमाल से उसकी नाक और मुंह को दबा दिया। पीड़िता बेहाेश होने के बाद आरोपी पीड़िता को टी.बी. वार्ड के एक सुनसान इलाके में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के परिवार की शिकायत पर इमामवाड़ा पुलिस ने आरोपी पर मामला दर्ज किया। मामले की सुनवाई में कोर्ट ने सभी का पक्षों, सबूतों, गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है। राज्य सरकार की आेर से एड. आसावरी परसोडकर ने पैरवी की।

Created On :   5 Dec 2023 7:41 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story