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चुनाव: नागपुर व रामटेक लोकसभा क्षेत्र में आज थमेगा शोर , अब चूहा बैठकों पर जोर
- नागपुर से 26 व रामटेक से 28 उम्मीदवार चुनाव मैदान में
- नागपुर और रामटेक में सीधी टक्कर के आसार
- मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में लागू रहेगा प्रतिबंध
डिजिटल डेस्क, नागपुर। नागपुर व रामटेक लोक सभा सीट पर 19 अप्रैल को होने जा रहे मतदान को देखते हुए 17 अप्रैल की शाम 6 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। नागपुर से 26 व रामटेक से 28 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। नागपुर में भाजपा व कांग्रेस आैर रामटेक में शिव सेना (शिंदे) व कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होने के आसार दिखाई दे रहे हैं।
इन प्रतिबंधों का रखें ध्यान
17 अप्रैल की शाम 6 बजे से 19 अप्रैल मतदान की संपूर्ण प्रक्रिया पूरी होने तक मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में प्रतिबंधात्मक निर्बंध लागू रहेंगे।
फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के नियम 144 के तहत, इस अवधि के दौरान गैरकानूनी सभा और सार्वजनिक प्रचार बैठकें आयोजित करना प्रतिबंधित रहेगा।
उम्मीदवार का नाम या पार्टी का नाम मुद्रित करने पर प्रतिबंध होगा। चुनाव ड्यूटी पर तैनात वाहनों को छोड़कर सभी वाहन मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में प्रतिबंधित रहेंगे।
मतदाताओं, उम्मीदवारों और उनके चुनाव और मतदान प्रतिनिधियों के अलावा, केवल चुनाव आयोग से वैध प्राधिकरण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को मतदान केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी।
इसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति को मतदान केंद्र में प्रवेश पर रोक रहेगी। मतदान केन्द्र परिसर में पोस्टर, झंडे, चिह्न एवं अन्य प्रचार सामग्री का प्रदर्शन वर्जित रहेगा।
मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदाताओं पर अनुचित दबाव, मतदाताओं को डराना, प्रतिरूपण करना और मतदान केंद्र के 100 मीटर के भीतर प्रचार करना प्रतिबंधित रहेगा।
मतदान के दिन मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने और ले जाने की प्रथा को रोकने के लिए सभी प्रकार के वाहन जैसे टैक्सी, निजी कार, ट्रक, ऑटोरिक्शा, मिनी बस, स्टेशन वैन, स्कूटर, मोटर साइकिल आदि पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।
विकलांग और बीमार व्यक्तियों को मतदान केंद्र तक निजी वाहनों से आने-जाने के लिए प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा।
कयास यह लगाए जा रहे हैं
नागपुर में भाजपा प्रत्याशी नितीन गडकरी व कांग्रेस के विकास ठाकरे की बीच सीधा मुकाबला दिखाई दे रहा है। इसी तरह रामटेक में शिव सेना (शिंदे) प्रत्याशी राजू पारवे व कांग्रेस के श्यामकुमार बर्वे के बीच सीधी टक्कर दिखाई दे रही हैै।
मतदान केंद्र में मोबाइल पर रोक
मतदान के दिन मतदान केंद्र में मोबाइल फोन, स्मार्ट फोन, वायरलेस सेट ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। उक्त निषेधाज्ञा मतदान केन्द्र के पीठासीन पदाधिकारी, आचार संहिता, विधि व्यवस्था दल प्रमुख, चुनाव ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों पर लागू नहीं होगी।
घर-घर में होंगी ‘चूहा’ बैठकें
17 अप्रैल को शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार बंद होने के बाद घर-घर में ‘चूहा’ बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा। 5 लोग घर-घर जाकर प्रचार करना प्रतिबंधित नहीं होगा, बल्कि सभा करना प्रतिबंधित होगा। अस्पताल की गाड़ियां, एम्बुलेंस, दूध के ट्रक, पानी के टैंकर, बिजली विभाग, पुलिस, चुनाव कर्मचारियों के वाहनों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। निर्धारित रूट पर चलने वाली बसों पर कोई रोक नहीं होगी। बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, अस्पताल जाने वाली टैक्सी आदि वाहनों पर प्रतिबंध नहीं रहेगा।
Created On :   17 April 2024 10:47 AM IST