अडाणी पावर को हाई कोर्ट से राहत

अडाणी पावर को हाई कोर्ट से राहत
आरोपियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर खारिज करने से इनकार

डिजिटल डेस्क, नागपुर । गोंदिया स्थित अडाणी पावर महाराष्ट्र लिमि. को बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ से राहत मिली है। हाई कोर्ट ने कंपनी द्वारा दीपक रामदेव जयस्वाल और प्रकाश रामदेव जयस्वाल (नि.मनोहर चौक, गोंदिया) के खिलाफ दर्ज कराए गए आपराधिक मामले से दोनों आरोपियों को बरी करने से इनकार कर दिया और दोनों की याचिका खारिज कर दी।

यह है मामला : कंपनी के प्रकल्प अधिकारी ओमप्रकाश भारद्वाज द्वारा 10 अप्रैल 2013 को दी गई शिकायत पर तिरोड़ा पुलिस में आरोपियों के खिलाफ भादवि 420 व अन्य के तहत मामला दर्ज किया। शिकायतकर्ता के अनुसार, आरोपियों ने स्थानीय भूखंड को अपना बता कर कंपनी के साथ इसका सौदा कर लिया, जबकि इस जमीन पर उनका कोई अधिकार नहीं था। काफी दिनों बाद जब शिकायतकर्ता को हकीकत पता चली तो उन्होंने पुलिस की शरण ली। पुलिस ने मामले में जांच करके तिरोड़ा जेएमएफसी न्यायालय में चार्जशीट दायर की। आरोपियों ने स्वयं को दोषमुक्त करने के लिए जेएमएफसी न्यायालय ने अर्जी दी, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया। ऐसे में उन्होंने हाई कोर्ट की शरण ली। मामले में याचिकाकर्ता के खिलाफ ठोस सबूतों को देखते हुए हाई कोर्ट ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया।

Created On :   9 Jun 2023 3:18 PM IST

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