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कोर्ट-कचहरी: जाति प्रमाणपत्र का मामला, रश्मि बर्वे ने जिला परिषद सदस्यता वापसी का किया अनुरोध
- कार्रवाई राजनीतिक कारणों से करने का लगाया आरोप
- कोर्ट ने याचिका में सुधार करने का मौका दिया
- प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब दायर करने के आदेश दिए
डिजिटल डेस्क, नागपुर। जिला परिषद की पूर्व अध्यक्ष रश्मि बर्वे ने सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर खंडपीठ से जि. प. सदस्यता वापसी का अनुरोध किया है। विभागीय आयुक्त ने बर्वे का सदस्यता रद्द करने का फैसला लिया था। इसलिए बर्वे ने विभागीय आयुक्त को इस मामले में प्रतिवादी करने की भी कोर्ट से प्रार्थना की। बर्वे की मांग को ध्यान में लेते हुए कोर्ट ने याचिका में सुधार करने का मौका दिया है।
कार्रवाई राजनीतिक कारणों से : नागपुर खंडपीठ में दायर याचिका में बर्वे ने दावा किया है कि जाति वैधता प्रमाण-पत्र से संबंधित मामले में मेरे खिलाफ जिला जाति प्रमाण-पत्र सत्यापन समिति और सामाजिक न्याय विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाई अवैध है। यह कार्रवाई राजनीतिक कारणों से की जा रही है। बर्वे ने अदालत से अनुरोध किया है कि उनकी जाति वैधता प्रमाण-पत्र व लोकसभा चुनाव की उम्मीदवारी रद्द करने के फैसले पर स्थगन दिया जाए, ताकि उन्हें चुनाव में लड़ने का मौका मिले। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने रश्मि बर्वे के जाति वैधता प्रमाण-पत्र रद्द करने के जाति प्रमाण-पत्र सत्यापन समिति के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के कारण इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से कोर्ट ने इनकार कर दिया था। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब दायर करने के आदेश दिए थे।
अगली सुनवाई 29 अप्रैल को : मामले पर सोमवार को न्या. अविनाश घरोटे और न्या. एम. एस. जवलकर के समक्ष सुनवाई हुई। तब याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि जाति प्रमाण-पत्र सत्यापन समिति के फैसले पर अंतरिम रोक लगा देने के बाद भी जि. प. सदस्यता वापस नहीं दी गई है। इस पर आपत्ति जताते हुए बर्वे ने सदस्यता वापसी का आदेश देने का कोर्ट से अनुरोध किया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को याचिका सुधार करने का मौका दिया है। साथ ही प्रतिवादियों को जवाब दायर करने के लिए समय अवधि बढ़ा के दी। कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 29 अप्रैल को रखी है। रश्मि बर्वे की ओर से एड. शैलेश नारनवरे व एड. समीर साेनवाने ने पैरवी की।
Created On :   23 April 2024 2:28 PM IST