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सजा: अत्याचारी-दुराचारी पिता ने बेटी की हत्या कर फांसी पर लटकाया, आत्महत्या की अफवाह फैलाई
- विशेष न्यायालय का महत्वपूर्ण निर्णय
- नराधम पिता को दोहरी फांसी की सजा
- सोलह साल की बेटी से बार-बार करता था दुराचार
डिजिटल डेस्क, नागपुर। पहले अपने सोलह वर्षीय बच्ची पर बार-बार अत्याचार किया। फिर उसकी हत्या की। हत्या को आत्महत्या दिखाने के लिए उसे फांसी पर लटकाया। ऐसे नराधम व निर्मम बाप को पोक्सो विशेष न्यायालय व अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने दोहरी फांसी की सजा सुनाते हुए एक लाख 58 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। बाप का नाम गुड्डू छोटेलाल रजक (40) देवीनगर, आजरी-माजरी, वांजरा कलमना है।
यह है मामला : इस प्रकरण में न्यायाधीश ए.सी. राऊत ने उक्त निर्णय दिया। गुड्डू के विरोध में पीड़ित बच्ची की सौतेली मौसी ने कलमना पुलिस थाने में शिकायत दाखिल की थी। इस घटना का 6 नवंबर 2022 को खुलासा हुआ था। आरोपी गुड्डू की पत्नी ने 2016 में जहर पीकर आत्महत्या की थी। उसे पहली पत्नी से दो बेटी और एक बेटा है। गुड्डू ने 2018 में दूसरी महिला के साथ विवाह किया था, किन्तु गुड्डू की पत्नी की संपत्ति पर नजर थी। यह ध्यान में आते ही दूसरी पत्नी भी गुड्डू को छोड़कर अलग रहने लगी थी। इस दौरान गुड्डू ने अपनी बड़ी बेटी पर अत्याचार करना शुरू किया।
बताने की धमकी पर मार डाला : नराधम पिता से होने वाला अत्याचार कम नहीं होने से उसने धमकी दी कि वह स्कूल में यह बात बताएगी। इस डर के कारण गुड्डू ने बेटी सहित संपत्ति के लिए पत्नी और साली को भी ठिकाने लगाने की साजिश रची। बेटी को मारने के बाद गुड्डू ने पीड़ित द्वारा लिखी गई सुसाइड नोट जमीन पर रख दी। सुबह बेटी के आत्महत्या करने की अफवाह फैलाई। न्यायालय ने सभी सबूत, बयान दर्ज कर दुष्कर्म और हत्या करने के आरोप में बाप को दोहरी फांसी की सजा सुनाई। इसमें पीड़िता की बहन का बयान महत्वपूर्ण साबित हुआ। राज्य सरकार की ओर से एड. कल्पना पांडे ने पक्ष रखा।
Created On :   22 May 2024 11:49 AM IST