नुकसान: मेडीगट्टा बांध में आई दरार से बाढ़ , बह गईं फसलें, किसानों का भारी नुकसान

मेडीगट्टा बांध में आई दरार से बाढ़ , बह गईं फसलें, किसानों का भारी नुकसान
  • मुआवजे के लिए गड़चिरोली जिले के किसानों की हाई कोर्ट में गुहार
  • केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी
  • किसानों को न्याय दिलाने जनहित याचिका

डिजिटल डेस्क, नागपुर। महाराष्ट्र और तेलंगाना राज्य की सीमा पर गोदावरी नदी पर मेडीगट्टा बांध में आयी दरार के कारण बाढ़ आने से गड़चिरोली जिले की सिरोंचा तहसील में खेतों में खड़ी फसलें बह गई और हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि का भारी नुकसान हुआ है। इसे लेकर वहां के किसानाें ने बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में गुहार लगाते हुए मुआवजा देने की मांग की है। इस मामले में न्या. नितीन सांबरे और न्या. अभय मंत्री के समक्ष हुई सुनवाई में कोर्ट ने केंद्रीय जल संसाधन सचिव, केंद्रीय पर्यावरण सचिव समेत राज्य के मुख्य सचिव, पुनर्वास विभाग के सचिव, राज्य के जल संसाधन सचिव और गड़चिरोली के जिलाधिकारी को नोटिस जारी करते हुए 7 अगस्त तक जवाब दायर करने का आदेश दिया है।

भूमिहीन होने से भुखमरी की नौबत : याचिका में दावा किया गया है कि, मेडीगट्टा परियोजना के कारण सिरोंचा हसील के जोडेपल्ली, कोत्तूर, मुक्किडिगुट्टा, जानमपल्ली, मुत्तापुर, टेकडामोटला, सुंकरअल्ली, आसरअल्ली, गोल्लागुडम, कोटापल्ली और अन्य गांवों की हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि बह गई है और नदी में तब्दील हो गई है। इससे ग्रामीण भूमिहीन हो गए हैं और भुखमरी की नौबत आ गयी है। इतना ही नहीं, गांव में कृषि भूमि के भू-अर्जन की प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो सकी है।

बांध के कुछ दरवाजों में दरारें : सिरोंचा के पोचमपल्ली ग्राम पंचायत ने शिकायत की है कि, मेडीगट्टा बांध के कुछ दरवाजों में दरारें आ गई हैं। पोचमपल्ली गांव के सरपंच की अध्यक्षता में आयोजित ग्राम सभा में इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया गया। अक्टूबर माह में मेडीगट्टा बांध का गेट नंबर 18 से 21 बंद कर दिया जाता है। इससे पानी डिस्चार्ज हो रहा है और बांध के नीचे गांवों की कृषि भूमि को नुकसान हो रहा है। अगर इस इलाके में भारी बारिश होती है, तो इलाके के सभी गांवों को बड़ा खतरा हो सकता है, इसलिए ग्राम पंचायत ने ग्राम सभा में मांग की कि, बांध के गेटों की तुरंत मरम्मत कराई जाए।

यह है मामला : नागपुर खंडपीठ ने सत्यानंदा गल्लेपल्ली ने यह जनहित याचिका दायर की है। याचिका के अनुसार गड़चिरोली की सिरोंचा तहसील में किसानों का जीवन मेडीगट्टा बांध परियोजना के कारण कठिन हो गया है, जो दो राज्य, महाराष्ट्र और तेलंगाना की सीमा से होकर बहने वाली गोदावरी नदी पर बनाया गया है। 21 अक्टूबर 2023 को बाढ़ के कारण किसानों को काफी नुकसान हुआ। इस संबंध में याचिकाकर्ता ने राजस्व विभाग द्वारा बनाई गई पंचनामा रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। किसानों ने राज्य सरकार से प्रति एकड़ बीस लाख रुपए मुआवजे की मांग की है, लेकिन सरकार की ओर से राहत नही मिलने से अब किसानों ने हाई कार्ट में जनहित याचिका दायर की है। इस मामले पर हुई सुनवाई में कोर्ट ने याचिकाकर्ता का पक्ष सुनने के बाद उक्त आदेश जारी किया है। याचिकाकर्ता की ओर से एड. शिल्पा गिरटकर ने पैरवी की।

Created On :   5 July 2024 1:07 PM IST

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