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कोर्ट-कचहरी: एचडीएफसी एर्गो को लगा झटका , बीमा राशि ब्याज सहित भुगतान करने के आदेश
- एचडीएफसी एर्गो इंश्योरेंस कंपनी से हेल्थ पॉलिसी निकाली
- गंभीर बीमारी से मौत के बावजूद कंपनी ने क्लेम देने से किया इंकार
- जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में की शिकायत
डिजिटल डेस्क, नागपुर। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग नागपुर ने एचडीएफसी एर्गो इंश्योरेंस कंपनी को झटका देते हुए शिकायतकर्ता को बीमा राशि ब्याज सहित भुगतान करने के आदेश दिए हैं। आयोग के अध्यक्ष सचिन शिंपी और सदस्य बी. बी. चौधरी ने यह फैसला दिया है।
कंपनी ने दावे से इनकार किया : गीता वंजारी ने आयोग में यह शिकायत दर्ज कि थी। शिकायत के अनुसार, गीता वंजारी के पति अजय ने एचडीएफसी बैंक नागपुर से कार खरीदने के लिए 6 लाख का कर्ज लिया था। उसी दौरान अजय ने एचडीएफसी एर्गो इंश्योरेंस कंपनी से हेल्थ पॉलिसी भी निकाली थी। 6 हजार 761 रुपए प्रीमियम अदा करते हुए 30 सितंबर 2018 से 29 सितंबर 2023 की अवधि के लिए यह पॉलिसी निकाली गई थी। इस पॉलिसी के अनुसार, गंभीर बीमारी के कारण मृत्यु होने पर 1 लाख रुपए का बीमा कवर है।
पॉलिसी अवधि के दौरान अजय को कोविड-19 बीमारी हो गई और बाद में अचानक कार्डियक अरेस्ट के कारण 18 अक्टूबर 2020 को उनका निधन हो गया। इस संबंध में बैंक को 14 दिसंबर को सूचना दी गई। साथ ही बीमा का दावा किया गया, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने कोई संयुक्त कानूनी कारण न बताते हुए शिकायतकर्ता के बीमा दावे की रकम देने से इनकार कर दिया। इसलिए शिकायतकर्ता गीता वंजारी ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में अर्जी दायर करते हुए ब्याज सहित बीमा दावा रकम, शारीरिक और मानसिक पीड़ा तथा शिकायत की लागत के लिए मुआवजा देने का अनुरोध किया था।
अतिरिक्त व्यय भी देने होंगे : इस मामले पर सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आयोग ने शिकायतकर्ता की शिकायत आंशिक रूप से स्वीकार की। इसके अनुसार एचडीएफसी एर्गो इंश्योरेंस कंपनी को शिकायतकर्ता को 9 प्रतिशत की दर से ब्याज सहित बीमा दावा राशि का भुगतान करना है। साथ ही आयोग ने कंपनी को शिकायतकर्ता को हुई शारीरिक और मानसिक परेशानी के लिए 20 हजार और शिकायत व्यय के रूप में 10 हजार रुपये देने के आदेश दिए हैं। शिकायतकर्ता की ओर से एड. तृप्ति महेंद्रकर ने पैरवी की।
Created On :   17 July 2024 3:16 PM IST