नाराजगी: कार्रवाई को लेकर कोर्ट की फटकार , कहा- सिर्फ दीवारें ही नहीं, पूरा अनधिकृत निर्माण तोड़ें

कार्रवाई को लेकर कोर्ट की फटकार , कहा- सिर्फ दीवारें ही नहीं, पूरा अनधिकृत निर्माण तोड़ें
  • धंतोली, रामदासपेठ में हुई कार्रवाई पर नाराजगी
  • सोमवार को मनपा आयुक्त को हाजिर रहने के आदेश
  • बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में जनहित याचिका दायर

डिजिटल डेस्क, नागपुर। धंतोली नागरिक मंडल ने बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में जनहित याचिका दायर कर धंतोली क्षेत्र में फैली विविध अव्यवस्थाओं का मुद्दा उठाया है। कोर्ट के आदेश के बाद धंतोली और रामदासपेठ क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। मामले पर बुधवार को हुई सुनवाई में कोर्ट को ध्यान आकर्षित किया गया कि मनपा द्वारा की गई कार्रवाई में धंतोली और रामदासपेठ क्षेत्रों में अस्पतालों सहित इमारतों में अनधिकृत निर्माण को पूरी तरह से ध्वस्त नहीं किया गया था।

पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह जरूरी : इस पर कोर्ट ने आदेश दिया कि, सिर्फ दीवारें ही नहीं, बल्कि पूरे अनधिकृत निर्माण को तोड़ें, ताकि वहां पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध कराई जाए। साथ ही मनपा को सोमवार तक किए गए कार्रवाई के संबंध में आंकड़ों के साथ उचित जानकारी दाखिल करने के आदेश दिए। इसके अलावा सुनवाई के दौरान मनपा आयुक्त को हाजिर रहने के भी कोर्ट ने आदेश दिए।

याचिका में गुहार : याचिकाकर्ता ने धंतोली क्षेत्र में फैली अतिक्रमण और यातायात की समस्या पर प्रकाश डाला है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से प्रार्थना की थी कि क्षेत्र में बनने वाली नई इमारतों में पार्किंग के पुख्ता प्रबंध करने के आदेश जारी किए जाएं। साथ ही मौजूदा भू-खंड और निर्माणकार्य संबंधी नियमों में भी जरूरी बदलाव किए जाएं, ताकि क्षेत्र के निवासियों को ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिले। पिछली सुनवाई में कोर्ट में मनपा द्वारा अतिक्रमण निर्माण हटाने को लेकर कार्रवाई करते हुए भेदभाव करने की बात सामने आई थी। इस पर कोर्ट ने आपत्ति जताई थी। साथ ही धंतोली और लक्ष्मीनगर के जोन उपायुक्त को शो कॉज नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा था कि क्यों नहीं आपके खिलाफ अवमानना कार्रवाई की जाए।

कार्रवाई की दी जानकारी : मामले पर बुधवार को न्या. नितीन सांबरे और न्या. अभय मंत्री के समक्ष सुनवाई हुई। कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार मनपा के धंतोली और लक्ष्मीनगर जोन के अधिकारियों ने कार्रवाई की तस्वीरें पेश कीं। हालांकि, भ्रामक जानकारी को देखते हुए कोर्ट ने मनपा को फटकार लगाते हुए उक्त आदेश जारी किए। याचिकाकर्ता की ओर एड. अाराध्य पांडे और मनपा की ओर से एड. सुधीर पुराणिक ने पैरवी की।

1106 पर चालान कार्रवाई, 6.51 लाख का जुर्माना वसूल : कोर्ट के आदेशानुसार, यातायात पुलिस विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में यातायात पुलिस उपायुक्त शशिकांत सातव ने व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होकर जानकारी पेश की। कोर्ट ने उनसे 15 अप्रैल से 16 जून 2024 तक दो महीने की अवधि पर रिपोर्ट मांगी थी। इसके अनुसार उन्होंने बताया कि नो पार्किंग 16, डेंजरस पार्किंग 1 हजार 70, नो एंट्री 15 और 5 फेरीवालों पर कार्रवाई की गई है। ऐसे कुल 1106 कार्रवाई मामलों में 6 लाख 51 हजार 500 रुपए जुर्माना वसूल किया है।


Created On :   20 Jun 2024 12:00 PM IST

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