अतिक्रमण: मेडिकल के मुख्य द्वार पर पुलिस चौकी की मांग, कई बार होती है भारी समस्या

मेडिकल के मुख्य द्वार पर पुलिस चौकी की मांग, कई बार होती है भारी समस्या
  • डिजिटल कार्डियक लैब के लिए 5.80 करोड़ रुपए
  • लीनियर एक्सेलेरेटर खरीदी के लिए जीआर जारी
  • सुरक्षा रक्षक नियुक्ति पर 31 तक फैसला लें

डिजिटल डेस्क, नागपुर। मेडिकल के मुख्य द्वार के सामने बड़े पैमाने पर हुए अतिक्रमण के चलते रुग्णवाहिका को आने-जाने में काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने गुरुवार को मेडिकल के मुख्य द्वार पर पुलिस चौकी स्थापित करने के लिए मेडिकल के डीन को अर्जी करने को कहा। डीन को शुक्रवार 19 जनवरी को चौकी स्थापित करने के लिए पुलिस आयुक्त को अर्जी करनी है। बाद में अर्जी पर पुलिस आयुक्त को फैसला लेना है और 25 जनवरी तक इस मामले में क्या कार्यवाही की गई, इस बारे में कोर्ट में शपथपत्र दायर करना है। शहर के मेयो और मेडिकल अस्पतालों की खराब हालत और वहां की असुविधाओं को लेकर नागपुर खंडपीठ में जनहित याचिका प्रलंबित है।

कोर्ट ने पहले भी मेडिकल के मुख्य द्वार के सामने से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे। साथ ही कोर्ट ने यहां फिर से अतिक्रमण ना हो इसकी भी जिम्मेदारी लेने के आदेश दिये थे। पिछली सुनवाई में फिर से मेडिकल मुख्य द्वार के सामने के अतिक्रमण का मुद्दा उठा। इस पर कोर्ट ने मनपा को अतिक्रमण रोकने के लिए अब तक क्या कदम उठाये गये, इस पर शपथपत्र दायर करने के आदेश दिए थे। साथ ही मेडिकल के मुख्य द्वार के सामने स्थायी सिपाही नियुक्त किया जा सकता है क्या? इसपर जवाब मांगा था। मामले पर गुरुवार को न्या. अविनाश घरोटे और न्या. एम. एस. जवलकर के समक्ष सुनवाई हुई। कोर्ट ने सभी का पक्ष सुनते हुए मेडिकल के मुख्य द्वार के सामने पुलिस चौकी स्थापित करने के आदेश दिए। न्यायालय मित्र के तौर पर एड. अनूप गिल्डा, राज्य सरकार की ओर से विशेष सरकारी वकील फिरदौस मिर्जा, एड. डी. पी. ठाकरे ने पैरवी की।

डिजिटल कार्डियक लैब के लिए 5.80 करोड़ रुपए

कोर्ट ने मेडिकल में डिजिटल कार्डियक लैब के लिए फंड उपलब्ध कराने के राज्य सरकार को आदेश दिए थे। गुरुवार को हुई सुनवाई में जिलाधिकारी ने कोर्ट को बताया कि, डिजिटल कार्डियक लैब के लिए 5.80 करोड़ रुपये के फंड को प्रशासकीय मंजूरी दी गई है। इस पर कोर्ट ने 25 मार्च तक कार्डियक लैब खरीदी करने की निविदा प्रक्रिया पूरी करने के और 27 मार्च को इस संबंध में शपथपत्र दायर करने के जिलाधिकारी को आदेश दिए।

लीनियर एक्सेलेरेटर खरीदी के लिए जीआर जारी

राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि, मेडिकल में लीनियर एक्सेलेरेटर खरीदी करने लिए 17 जनवरी 2024 को जीआर जारी किया गया है। इस पर कोर्ट ने लीनियर एक्सेलेरेटर के लिए जल्द निविदा प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में मेडिकल के डीन को अस्पताल के लिए आवश्यक वैद्यकीय उपकरण की सूची अद्यावत करने को कहा था। कोर्ट के आदेश के अनुसार मेडिकल के डीन ने गुरुवार को हुई सुनवाई में अद्यावत सूची और उसे लगने वाले फंड के बारे में जानकारी दी। वैद्यकीय उपकरण खरीदी करने के लिए अगर अतिरिक्त फंड की जरूरत पड़े तो वो फंड जिलाधिकारी उपलब्ध कराके दें, ऐसा भी कोर्ट ने आदेश में स्पष्ट किया।

सुरक्षा रक्षक नियुक्ति पर 31 तक फैसला लें

मेडिकल में 233 अतिरिक्त सुरक्षा रक्षक नियुक्त किए जाएं और इसके लिए 7.97 करोड़ फंड मिले इसलिए मेडिकल के डीन ने चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान, मुंबई के आयुक्त को पत्र भेजा था। इस पत्र पर 31 जनवरी तक उचित फैसला लेने के कोर्ट ने आदेश दिए हैं।

फुटपाथ पर जारी निर्माण तत्काल रोकें : गुरुवार को हुई सुनवाई में न्यायालय मित्र एड. अनूप गिल्डा और मेडिकल के डीन ने मेडिकल प्रवेश द्वार के बाहर फुटपाथ पर बैठे दुकानदार और फुटपाथ पर किए जा रहे निर्माण के छायाचित्र कोर्ट में पेश किए। इस पर कोर्ट ने फुटपाथ पर जारी िनर्माण तत्काल रोकने के आदेश दिए। इसके अलावा 42 ब्लॉक दुकानदारों के लाइसेंस के बारे में जानकारी कोर्ट में दायर करने के मनपा को आदेश दिए।

Created On :   19 Jan 2024 7:28 PM IST

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