Nagpur News: बिना अनुमति पेड़ काटने के मामले में कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार

बिना अनुमति पेड़ काटने के मामले में कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार
  • अजनी इंटर मॉडल स्टेशन के लिए काटे पेड़
  • जांच पर सरकार की ओर से अधूरी जानकारी प्रस्तुत की गई
  • उचित स्पष्टीकरण देने के आदेश

Nagpur News महत्वाकांक्षी परियोजना अजनी इंटर मॉडल स्टेशन के लिए अजनी वन में बिना अनुमति पेड़ काटने के मामले में इमामवाड़ा और अजनी थाने में मामले दर्ज किये गये हैं। इस मामले में बाॅम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ के आदेश के बाद भी सोमवार को हुई सुनवाई में पेड़ कटाई के जांच पर सरकार की ओर से अधूरी जानकारी प्रस्तुत की गई। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए जमकर फटकार लगाई। साथ ही कोर्ट ने जोन चार के पुलिस उपायुक्त को मंगलवार संबंधित रिकार्ड सहित कोर्ट में उपस्थित रहने और जांच पर उचित स्पष्टीकरण देने के आदेश दिए।

कोर्ट में शपथ-पत्र दाखिल : मामले पर सोमवार को हुई सुनवाई में बिना अनुमति के पेड़ कटाई की जांच पर कोर्ट में शपथ-पत्र दाखिल किया गया, लेकिन संबंधित ठेकेदार पर दाखिल अापराधिक मामले की आधी अधूरी जानकारी दी गई थी। इसलिए कोर्ट ने उक्त आदेश जारी किए। याचिकाकर्ता की ओर से एड. परवेज मिर्जा, केंद्र सरकार की ओर से उप सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एड. नंदेश देशपांडे, राज्य सरकार की ओर से एड. एन. आर. पाटील और मनपा की ओर से एड. जेमिनी कासट ने पैरवी की। मामले पर कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई रखी है।

पिछली सुनवाई में भी तल्ख तेवर : मामले पर न्या. नितीन सांबरे और न्या. वृषाली जोशी के समक्ष सुनवाई हुई। नागपुर खंडपीठ में अजनी वन की सुरक्षा के लिए स्वच्छ एसोसिएशन की जनहित याचिका प्रलंबित है। अजनी इंटर मॉडल स्टेशन का नाम बदलकर बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई की गई, ऐसा दावा याचिकाकर्ता ने किया है। अजनी इंटर मॉडल स्टेशन परियोजना के पहले चरण में 54 एकड़ जमीन पर विकास कार्य होने हैं। इसके लिए कीस्टोन को ठेका दिया गया है। पिछली सुनवाई में पीआई द्वारा पेड़ कटाई की उचित जांच न करने की बात सामने आई थी। कोर्ट ने कड़े शब्दों में नाराजगी जताते हुए मौखिक तौर पर उपस्थित पुलिस उपायुक्त से कहा था कि, इस पीआई को निलंबित क्यों न किया जाए? साथ ही पुलिस उपायुक्त को इस पर लिखित रूप में अपनी राय देने का आदेश दिया था। इस मामले में पुलिस उपायुक्त को पुलिस आयुक्त से चर्चा कर संबंधित रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी थी।

Created On :   26 Nov 2024 11:53 AM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story