सख्त आदेश: संघ मुख्यालय परिसर में फोटो और वीडियोग्राफी पर प्रतिबंध, ड्रोन उड़ाने वालों पर नजर

संघ मुख्यालय परिसर में फोटो और वीडियोग्राफी पर प्रतिबंध, ड्रोन उड़ाने वालों पर नजर
  • 29 जनवरी से 28 मार्च तक आदेश लागू
  • ड्रोन उड़ाने वालों पर होगी कार्रवाई
  • नो ड्रोन जोन घोषित किया

डिजिटल डेस्क, नागपुर। महल स्थित संघ मुख्यालय परिसर व आस-पास के इलाके में 29 जनवरी से 28 मार्च तक किसी भी प्रकार की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी करने व ड्रोन से शूटिंग करना वर्जित है। इस परिसर में पुलिस विभाग की ओर से किसी भी तरह से शूटिंग करने व फोटो निकालने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस इलाके में इस तरह की कोई भी कार्य करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सहपुलिस आयुक्त अस्वती दोरजे की आेर से यह आदेश 28 जनवरी को जारी किया गया है। आदेश का उल्लंघन करनेवाले व्यक्ति के खिलाफ पुलिस तत्काल कार्रवाई कर गिरफ्तार करेगी।

आदेश किया जारी

संयुक्त पुलिस आयुक्त अस्वती दोर्जे ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 (1) (3) के तहत रविवार को एक आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि आरएसएस मुख्यालय होटल, लॉज और कोचिंग कक्षाओं से घिरे घनी आबादी वाले इलाके में स्थित है।

'नो ड्रोन' जोन घोषित किया

आदेश में कहा गया है कि इसके कारण, आसपास से गुजरने वाले व्यक्ति तस्वीरें ले सकते हैं या वीडियो बना सकते हैं या ड्रोन वीडियोग्राफी कर सकते हैं, जिससे मुख्यालय के लिए संभावित खतरा पैदा हो सकता है। उन्होंने आदेश में कहा कि मैं क्षेत्र में तस्वीरें, वीडियो या ड्रोन से तस्वीरें लेने पर रोक लगा रही हूं।

28 मार्च तक जारी आदेश

अधिकारियों ने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वालों को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि यह आदेश इस साल 29 जनवरी से 28 मार्च तक प्रभावी रहेगा।

आरएसएस

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिन्दू राष्ट्रवादी संगठन हैं, जो व्यापक रूप से भारत के सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी का पैतृक संगठन माना जाता हैं। यह आर.एस.एस. के नाम से अधिक प्रसिद्ध है। संघ हिंदुत्व की विचारधारा का प्रचार करता है।




Created On :   29 Jan 2024 7:27 PM IST

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