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फैसला: आखिर नागपुर का कस्तूरचंद पार्क आम जनता के लिए खुला , जनहित याचिका की थी दायर
- कोर्ट में याचिका दायर होते ही जिलाधिकारी ने उठाया कदम
- प्रवेश द्वार पर ताला लगा , सुरक्षा गार्ड भी किए गए तैनात
- सुबह छह घंटे और शाम को तीन घंटे के लिए खुला रखने का निर्णय
डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में शहर के ऐतिहासिक स्थल कस्तूरचंद पार्क को लेकर जनहित याचिका दायर होते ही जिलाधिकारी ने आम जनता के यह कस्तूरचंद पार्क खुला कर दिया। अब केपी सुबह 5 से 11 और शाम को 5 से 8 नागरिकों के लिए खुला रहेगा।
यह लगाया आरोप : नागपुर खंडपीठ में निशांक नायक ने यह जनहित याचिका दायर की है। याचिका के अनुसार, कस्तूरचंद पार्क मैदान के प्रवेश द्वार पर ताला लगा दिया है। साथ ही वहा सुरक्षा गार्ड भी तैनात कर दिए गए हैं। यह सुरक्षा गार्ड आम लोगों को मैदान में प्रवेश करने और खेलने से रोक रहे हैं। इस ऐतिहासिक मैदान की उचित सुरक्षा के लिए नागपुर खंडपीठ द्वारा दायर एक जनहित याचिका प्रलंबित है। तदनुसार, जिलाधिकारी सहित स्थानीय प्रशासन को इस मैदान की सुरक्षा के आदेश दिए गए थे।
तुरंत सरकारी वकील को पत्र भेजा : 2 मई को जैसे ही यह जनहित याचिका दाखिल हुई, जिलाधिकारी ने तुरंत सरकारी वकील को पत्र भेजा। इस पत्र के अनुसार, ग्राउंड सुरक्षा के लिए सावनेर (न्यू भानेगांव, खापरखेड़ा) तालुक के सिंघम सिक्योरिटी सर्विसेज द्वारा 5 जनवरी 2021 से कस्तूरचंद पार्क परिसर में दस सुरक्षा गार्ड तैनात किए गए थे। इस संबंध में 1 जनवरी 2021 को हाई कोर्ट में दाखिल हलफनामे में जानकारी दी गई है। हालांकि, 15 जून 2021 से इन सुरक्षा गार्डों की संख्या कम कर दी गई है और अब मैदान की सुरक्षा के लिए केवल चार सुरक्षा गार्ड तैनात हैं। जिलाधिकारी ने कस्तूरचंद पार्क आम नागरिकों के लिए लिए सुबह छह घंटे और शाम को तीन घंटे के लिए खुला रखने का निर्णय लिया है। हालांकि, इससे संतुष्ट नहीं होने पर याचिकाकर्ता ने इस जनहित याचिका के माध्यम से कोर्ट को यह आदेश देने का अनुरोध किया है कि इस मैदान को 24 घंटे नागरिकों के लिए खोला जाना चाहिए। याचिकाकर्ता की ओर से एड. राजेश नायक पैरवी कर रहे हैं।
Created On :   14 May 2024 12:06 PM IST